जमीन की निशानदेही पर नहीं बनी वक्फ बोर्ड से सहमति

नगर निगम अधिकारियों को उस समय बैरंग लौटना पड़ा जब पंजाब वक्फ बोर्ड की जमीन की निशानदेही की गई।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 18 Jan 2022 11:40 PM (IST) Updated:Tue, 18 Jan 2022 11:40 PM (IST)
जमीन की निशानदेही पर नहीं बनी वक्फ बोर्ड से सहमति
जमीन की निशानदेही पर नहीं बनी वक्फ बोर्ड से सहमति

संवाद सूत्र, जालंधर : नगर निगम अधिकारियों को मंगलवार को उस समय बैरंग लौटना पड़ा, जब पंजाब वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के साथ जमीन की निशानदेही पर सहमति नहीं बन पाई। इस पर मामला अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार रेवेन्यू रिकार्ड के कानूनगो अश्वनी कुमार, नगर निगम के कानूनगो बलजिदर सिंह और पंजाब वक्फ बोर्ड के स्टेट अफसर मोहम्मद लियाकत, बोर्ड के पटवारी सुरजीत लाल, बोर्ड के लीगल अफसर अमजद अली, रेंट अफसर मोहम्मद शकील, नैयर आलम के साथ अर्बन एस्टेट फेज-टू पुडा मार्केट के सामने वक्फ बोर्ड की जमीन की पैमाइश के लिए रिकार्ड के साथ पहुंचे थे। पंजाब वक्फ बोर्ड के स्टेट अफसर मोहम्मद लियाकत ने नगर निगम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों के सामने वक्फ बोर्ड की जमीन के रिकार्ड रखे। इसके पश्चात पैमाइश शुरू की गई। लेकिन वक्फ बोर्ड ने रेवेन्यू और नगर निगम के अधिकारियों की एक नहीं चलने दी। वहीं गढ़ा और साबूवाल वाला रिकार्ड मौजूद न होने से दोनों पार्टियों में सहमति नहीं बन पाई। इस कारण मामला स्थगित कर दिया गया।

वक्फ बोर्ड के राज्य अधिकारी मोहम्मद लियाकत ने कहा कि यहां वक्फ बोर्ड की 11 कनाल एक मरला जमीन है जिसका खसरा नंबर 53 है। इस जमीन पर नगर निगम की ओर से महीनों से कूड़े का पक्का डंप बनाने का काम किया जा रहा था जिसे वक्फ बोर्ड ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया है। उन्होंने कहा कि यह मामला वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में है। यहां किया गया निर्माण गिराने के लिए अदालत से अनुमति मांगी गई है और नाजायज कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। जहां नगर निगम अपनी जमीन का दावा कर रहा है, वह जमीन पेट्रोल पंप के साथ लगती है।

वहीं नगर निगम के कानूनगो बलजिदर सिंह ने कहा कि अगली पैमाइश में सब कुछ साफ हो जाएगा।

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