इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पर अब रेरा का शिकंजा, चार केसों में जुर्माना ठोका Jalandhar News

प्लॉटों पर कब्जों के मामले में रियल ईस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पर तय समय में जवाब न देने पर 4000 का जुर्माना लगाया है।

By Pankaj DwivediEdited By: Publish:Sun, 10 Nov 2019 02:21 PM (IST) Updated:Sun, 10 Nov 2019 04:28 PM (IST)
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पर अब रेरा का शिकंजा, चार केसों में जुर्माना ठोका Jalandhar News
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पर अब रेरा का शिकंजा, चार केसों में जुर्माना ठोका Jalandhar News

जालंधर, जेएनएन। आर्थिक संकट और अदालती केसों में फंसे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पर जिला कंज्यूमर फोरम के बाद अब रियल ईस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) का भी शिकंजा कस गया है। सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन के चार अलॉटियों की याचिका पर रेरा ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पर तय समय में जवाब न देने पर 4000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर छह दिसंबर तक चारों केसों में जवाब दायर नहीं किया तो केस एक्स पार्टी कर देंगे।

सूर्य एन्क्लेव एक्सटेंशन में कर्नल राकेश चेतल, पुरुषोत्तम लाल, जेएम शर्मा और पूनम कपूर ने प्लॉट लिया था। इन सभी को साल 2014 तक प्लॉट का कब्जा देना था, ट्रस्ट ऐसा करने में असफल रहा। सूर्य एन्क्लेव पेंशन स्कीम फेल होने के कारण ट्रस्ट को अदालती केसों का सामना करना पड़ रहा है। प्लॉट का कब्जा ना मिलने पर इन चारों अलॉटियों ने रेरा के मोहाली स्थित दफ्तर में शिकायत दी थी। रेरा ने ट्रस्ट को छह नवंबर तक इन चारों केसों में जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन ट्रस्ट ऐसा नहीं कर सका। तय समय में जवाब न देने पर रेरा ने ट्रस्ट पर चार हजार रुपये (प्रति केस एक हजार) जुर्माना लगाया है। साथ ही कहा कि छह दिसंबर तक चारों केसों में जवाब दायर करें, नहीं तो केस एक्स पार्टी हो सकता है।

रेरा से खड़ी हो सकती है ट्रस्ट के लिए मुश्किल

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के लिए रेरा एक बड़ा खतरा बन सकता है। रेरा में पहली बार केस दायर किया गया है और इसका नतीजा भी तुरंत आ रहा है। अब तक प्लॉट होल्डर और अलॉटी ट्रस्ट के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट ही जाते रहे हैं, लेकिन रेरा में पहली बार केस गया है। रेरा में फैसला भी दो महीने में आ जाता है और इसकी आगे अपील भी नहीं हो सकती। ऐसे में ट्रस्ट से परेशान लोगों के लिए रेरा सहारा बन सकती है।

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