Consumer Court में पांच केस हारा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, चुकाने पड़ेंगे 61 लाख रुपये Jalandhar News

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को पांचों अलॉटियों को करीब 61 लाख रुपये चुकाने होंगे। इसमें मूल राशि ब्याज मुआवजा और कानूनी खर्च भी शामिल हैं।

By Sat PaulEdited By: Publish:Fri, 20 Dec 2019 12:54 PM (IST) Updated:Fri, 20 Dec 2019 12:54 PM (IST)
Consumer Court में पांच केस हारा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, चुकाने पड़ेंगे 61 लाख रुपये Jalandhar News
Consumer Court में पांच केस हारा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, चुकाने पड़ेंगे 61 लाख रुपये Jalandhar News

जालंधर, जेएनएन। बीबी भानी कांप्लेक्स के फ्लैट अलॉटियों के पांच मामलों में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा है। ट्रस्ट को पांचों अलॉटियों को करीब 61 लाख रुपये चुकाने होंगे। इसमें मूल राशि, ब्याज, मुआवजा और कानूनी खर्च भी शामिल हैं।

इन सभी मामलों में बीबी भानी कॉम्लेक्स में जुलाई 2012 तक फ्लैट का कब्जा देना था, लेकिन ट्रस्ट ऐसा नहीं कर सका। जुलाई 2017 में अलॉटियों ने कोर्ट केस कर दिए। पांचों केसों में अब फैसला आया है। बीबी भानी कांप्लेक्स वेलफेयर सोसायटी के प्रधान दर्शन सिंह आहुजा ने बताया कि अब तक 44 अलॉटी केस जीत चुके हैं। 14 मामलों में अलॉटियों को ब्याज, मुआवजे और कानूनी खर्च के साथ पैसा वापस मिल गया है। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को कई केसों में स्टेट कमिशन में अपील के लिए 3.50 करोड़ रुपये जमा करवाने पड़े हैं। इनमें रिकवरी के लिए एग्जीक्यूशन पेंडिंग है।

अलॉटी        मूल राशि      ब्याज           मुआवजा          कानूनी खर्च   कुल राशि

केवल राम     626422       12            30000              5000        12.25 लाख

राजिंदर विज  667983      12             30000              5000        12.75 लाख

हरबीर सिंह    601800      12             30000              5000        12.00 लाख

बलबीर सैनी  601800      12              30000              5000       12.00 लाख

सुरिंदर पाल   587942      12              30000              5000       11.83 लाख 

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