सिर्फ प्रबंधकीय दफ्तर खोल सकते हैं निजी शिक्षण संस्थान, विद्यार्थियों को बुलाने या क्लास लगाने पर पाबंदी

डीसी ने स्पष्ट किया है कि इन दफ्तरों को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खोला जा सकता है। इस दौरान वहां सिर्फ 33 फीसद स्टाफ ही होना चाहिए।

By Pankaj DwivediEdited By: Publish:Thu, 21 May 2020 01:40 PM (IST) Updated:Thu, 21 May 2020 01:40 PM (IST)
सिर्फ प्रबंधकीय दफ्तर खोल सकते हैं निजी शिक्षण संस्थान, विद्यार्थियों को बुलाने या क्लास लगाने पर पाबंदी
सिर्फ प्रबंधकीय दफ्तर खोल सकते हैं निजी शिक्षण संस्थान, विद्यार्थियों को बुलाने या क्लास लगाने पर पाबंदी

जालंधर, जेएनएन। कर्फ्यू हटाने के बाद लॉकडाउन लागू करने से प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर बढ़े असमंजस को जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि उनके दफ्तर खोले जा सकते हैं। हालांकि स्कूल में विद्यार्थियों को नहीं बुलाया जा सकता है और न ही स्कूल के अंदर क्लास  लगवाई जा सकती है। 

जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर शर्मा के तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थानों के प्रबंधकीय दफ्तर प्राइवेट दफ्तरों की श्रेणी में आते हैं। इन दफ्तरों को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खोला जा सकता है। हालांकि इस दौरान वहां सिर्फ 33 फीसद स्टाफ ही होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस समय के दौरान कोई भी विद्यार्थियों की क्लासें नहीं लगवा सकता और ना ही विद्यार्थियों को इन निजी संस्थाओं में बुलाया जा सकता है। हालांकि वह ऑनलाइन लर्निंग दे सकते हैं। दफ्तर खोलने के समय में वह अकाउंट्स, प्रबंधकीय काम, स्टडी मटीरियल और किताबों की डोर-टू-डोर डिलीवरी के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। 

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