नवाब व राणा की गिरफ्तारी पर अदालत ने लगाई रोक

3 जनवरी को होटल रॉयल प्लाजा में बंटी व उसके साथियों द्वारा कमांडैंट नरेश डोगरा व नायब तहसीलदार मनजीत ¨सह पर किए हमले के मामले में शनिवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश कुलदीप ¨सह चीमा की अदालत ने आरोपी नवाब हुसैन व अजय गांधी के आग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई की गई।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 17 Feb 2019 12:29 AM (IST) Updated:Sun, 17 Feb 2019 12:29 AM (IST)
नवाब व राणा की गिरफ्तारी पर अदालत ने लगाई रोक
नवाब व राणा की गिरफ्तारी पर अदालत ने लगाई रोक

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : 3 जनवरी को होटल रॉयल प्लाजा में बंटी व उसके साथियों द्वारा कमांडैंट नरेश डोगरा व नायब तहसीलदार मनजीत ¨सह पर किए हमले के मामले में शनिवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश कुलदीप ¨सह चीमा की अदालत ने आरोपी नवाब हुसैन व अजय गांधी के आग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई की गई। अदालत ने दोनों ही पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद दोनों ही आरोपियों नवाब हुसैन व अजय कुमार गांधी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दोनों को पुलिस जांच में शामिल हो पुलिस को सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। आरोपियों की तरफ से पेश वकीलों के अनुसार नवाब हुसैन व अजय कुमार गांधी के आग्रिम जमानत मामले की सुनवाई अब अदालत में 20 फरवरी को होगी।

जानकारी अनुसार 3 जनवरी रात होटल रॉयल प्लाजा से पार्टी से निकल रहे पुलिस ट्रे¨नग सेंटर फिल्लौर के कमांडेंट नरेश डोगरा व नायब तहसीलदार मंजीत ¨सह पर होटल के मालिक विश्वनाथ बंटी व उनके साथियों ने हमला कर उन्हें गंभीर रुप से घायल कर दिया है। झगड़े का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही थी लेकिन इस दौरान बंटी ने आरोप लगाया था कि हमला उन्होंने बल्कि नरेश डोगरा ने किया था और इस दौरान उनके गोलियां चलाई थी जिस कारण उनके दो साथी गोली चलने से घायल हो गए थे। जिन्हें उन्होंने जालंधर के अस्पताल में दाखिल करवाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी जे इलनचेलियन ने खुद जाकर होटल में जांच की थी। लेकिन बाद में इस मामले में बनाई गई सिट ने यह साफ किया था कि गोली मौके पर चली ही नहीं है, जो बाद में आरोपियों ने अपने आप चलाई थी ताकि उल्टा पर्चा दर्ज करवाया जा सके। इस मामले की जानकारी देते हुए कमांडेंट नरेश डोगरा ने अपने व अपने साथियों के ऊपर हुए हमले को लेकर थाना सदर पुलिस को बयान दर्ज करवाते हुए बताया था कि नायब तहसीलदार के बेटे का कनाडा का वीजा लगा था और इसी खुशी में नायब तहसीलदार मंजीत ¨सह ने होटल रायल प्लाजा में पार्टी रखी थी। 3 जनवरी की रात साढ़े नौ बजे के करीब वह सभी निकल रहे थे और होटल परिसर में ही विश्वनाथ बंटी ने अपने साथियों के साथ उन पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में वह, नायब तहसीलदार मंजीत ¨सह, होटल का पाटर्नर विवेक कौशल विक्का और उनका गनमैन जख्मी हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में कमांडेंट डोगरा के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के बाद नवाब पहलवान व अजय राणा ने किया था सरेंडर

मामला दर्ज होने के बाद बंटी गुट के नवाब पहलवान व अजय राणा ने बाद में सरेंडर कर दिया था और पुलिस ने इस दौरान उन्हें अदालत में पेश कर 16 जनवरी तक रिमांड पर लिया था और बाद में उन्हें जेल भेज दिया था। इस दौरान नवाब पहलवान व अजय राणा ने अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर करवाई थी और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। लेकिन यह मामला दर्ज होने के बाद नवाब व राणा की फिर गिरफ्तार हो सकते हैं। अपने गोली मारने के मामले में नवाब व अजय राणा पर हो चुका है असला एक्ट के तहत मामला दर्ज

जानकारी अनुसार पुलिस की सिट की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में दो आरोपी अजय राणा उर्फ गांधी पुत्र जो¨गदर राणा गांव बडला व नवाब हुसैन पुत्र अली हुसैन निवासी होशियारपुर पर सदर पुलिस ने होटल के पार्टनर विवेक कौशल के बयान के आधार पर उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ हमले की साजिश में शामिल होने व इस दौरान मामले में पुलिस को उलझाने के लिए नवाब द्वारा राणा को गोली मार कर झूठा पर्चा दर्ज करवाने के आरोप में मामला दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने आरोपियों पर असला एक्ट भी लगाया है। जो गैर जमानती मामला है। इस मामले के दर्ज होने के बाद पुलिस अब दोनों आरोपियों की दोबारा गिरफ्तारी डाल सकती है। पहले इस मामले में नवाब व राणा ने आत्म समर्पण करने के बाद कोर्ट से जमानत ले ली थी लेकिन अब आरोपियों की पुन: गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरु कर दी गई है लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है।

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