दहेज के लिए की थी पत्नी की हत्या, उम्रकैद

जिला अतिरिक्त न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को दहेज के लिए मौत के घाट उतारने पर उम्र कैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना देने के आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Jul 2019 06:36 PM (IST) Updated:Fri, 26 Jul 2019 06:36 PM (IST)
दहेज के लिए की थी पत्नी की हत्या, उम्रकैद
दहेज के लिए की थी पत्नी की हत्या, उम्रकैद

जागरण संवादाता, गुरदासपुर : जिला अतिरिक्त न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को दहेज के लिए मौत के घाट उतारने पर उम्र कैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना देने के आदेश दिया है।

थाना डेरा बाबा नानक में दी गई शिकायत में गुरबख्श सिंह उर्फ रामा पुत्र काबल सिंह गांव रामापुर चाटीविड अमृतसर ने बताया कि उसकी दो बहनें हैं। इनमें रेखा सबसे बड़ी और सुमनदीप कौर छोटी है। इनमें से सुमनदीप कौर कि पहले शादी अमृतसर में की गई थी। इसके पश्चात दंपती में आपसे अनबन के चलते उसकी बहन सुमनदीप कौर का तलाक हो गया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी बहन की शादी डेरा बाबा नानक के गांव निरेसर के रहने वाले मनजीत सिंह पुत्र निर्मल सिंह के साथ की। इस दौरान उसकी बहन ने एक बेटे को भी जन्म दिया। पीड़ित ने बताया कि पति उनकी बहन को अक्सर दहेज के लिए तंग परेशान करता था। मृतका के भाई गुरबख्श सिंह उर्फ रामा ने थाना डेरा बाबा नानक पुलिस को बताया कि एक दिन मनजीत ने उसकी बहन को दहेज की पूर्ति ना होने के चलते उसे मौत के घाट उतार दिया। न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत ने आरोपित व्यक्ति को उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना देने के आदेश दिए हैं।

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