कंटेंनमेंट जोन से बाहर स्कूलों में 50 फीसद स्टाफ को बुलाने की अनुमति

जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद इशफाक ने अनलॉक-4 के तहत जिले में नए आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 21 Sep 2020 04:02 PM (IST) Updated:Mon, 21 Sep 2020 04:02 PM (IST)
कंटेंनमेंट जोन से बाहर स्कूलों में 50 फीसद स्टाफ को बुलाने की अनुमति
कंटेंनमेंट जोन से बाहर स्कूलों में 50 फीसद स्टाफ को बुलाने की अनुमति

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर : जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद इशफाक ने अनलॉक-4 के तहत जिले में नए आदेश जारी किए हैं। इसमें कंटेंनमेंट जोन से बाहर के स्कूलों में 50 फीसद टीचिग व नॉन टीचिग स्टाफ को स्कूल के समय के दौरान ऑनलाइन टीचिग/टैली काउंसलिग के लिए बुलाने की अनुमति होगी।

मोहम्मद इशफाक ने बताया कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी और इसे उत्साहित भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूल, कॉलेज, शिक्षण व कोचिग संस्थाएं पहले की तरह विद्यार्थियों की रेगुलर कक्षाओं के लिए बंद रहेंगी। कंटेंनमेंट जोन के क्षेत्र से बाहर के स्कूलों में नौवीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अध्यापकों से वालंटियर के तौर पर गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को पहले अपने अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी। ओपन एयर थियेटरों को शारीरिक दूरी व मास्क का प्रयोग करते हुए खुलने की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, स्वीमिग पार्क, थिएटर व ऐसे अन्य स्थान बंद ही रहेंगे। रविवार को पहले की तरह की क‌र्फ्यू रहेगा। यदि कोई व्यक्ति लॉकडाउन या दी हिदायतों उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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