अब शादी में चलाई गोली पड़ेगी एक लाख की, दो साल की होगी सजा

भारतीय लोक सभा में आयुध्य संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद शादी व किसी भी खुशी के समारोह में हवाई फायर करने पर भारी भरकम जुर्माना व दो साल की सजा कानून के रखवालों से लेकर वकीलों ने स्वागत किया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 14 Dec 2019 06:28 PM (IST) Updated:Sat, 14 Dec 2019 06:28 PM (IST)
अब शादी में चलाई गोली पड़ेगी एक लाख की, दो साल की होगी सजा
अब शादी में चलाई गोली पड़ेगी एक लाख की, दो साल की होगी सजा

अशोक शर्मा, फिरोजपुर : भारतीय लोक सभा में आयुध्य संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद शादी व किसी भी खुशी के समारोह में हवाई फायर करने पर भारी भरकम जुर्माना व दो साल की सजा कानून के रखवालों से लेकर वकीलों ने स्वागत किया है। यही नहीं, डीजे का कारोबार करने वाले भी इस कानून के बाद राहत महसूस कर रहे हैं।

खुशी के समारोह में गोली चलाने के शौकीनों को अब गोली चलाना एख लाख रुपए पड़ेगा तथा जुर्म के रूप में दो साल की कैद भी काटनी पड़ेगी। लोकसभा में विधेयक चर्चा का जबाव देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि लाइसेंसी हथियारों से शादी या खुशी के अन्य समारोह पर चली गोली किसी की भी जान ले सकती है। इसके साथ ही इस तरह हवाई फायर करने वालों को एक लाख रुपए जुर्माना और दो साल तक सजा अथवा दोनों हो सकते है।

अब लोग फायर करने से कतराएंगे

एसएसपी विवेकशील सोनी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का जिला पुलिस पालन कर रही है, जिसमें हवाई फायर करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन लोकसभा में आ‌र्म्स अमेंडमेंट बिल 2019 की मंजूरी के बाद फायर करने वालों को एक लाख रुपए का जुर्माना और सजा के साथ-साथ उनका लाइसेंस रद करने का भी दबाव होगा। पुलिस इस तरह से फायर करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी और आने वाले दिनों में शादी समारोह में विशेष ध्यान रखा जाएगा कि कोई हवाई फायर न करे। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को शादी समारोह में हवाई फायर करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें, उक्त सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और लोगों का नाम गुप्त रखा जाएगा। डर के साये में करते थे काम डीजे का कारोबार करने वाले निशु गुप्ता, डीजे एसोसिएशन के प्रधान साहिब सिंह ने कहा कि काफी लंबे समय से पंजाब में विवाह पार्टियों तथा अन्य समारोह में फायरिग करना फैशन बन चुका था, जिसके कारण सभी डीजे संचालक डर-डर कर काम करते थे। मोगा क्षेत्र में हवाई फायर करने पर डीजे संचालक सन्नी की मौत हो चुकी है, जबकि यूपी क्षेत्र में हवाई फायर से एक डांसर को गोली लगी थी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इससे खुशी के माहौल को बिगाड़ने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा और डीजे काम करने वाले बिना किसी डर के काम कर सकेंगे।

सरकार के फैसले का किया स्वागत

क्लासिक रिजोर्ट से अमन पिदा ने कहा कि संसद के दोनों सदनों से इस विधेयक के पास हो जाने के बाद जहां अवैध असले का कारोबार करने वालों को न केवल आजीवन कैद जैसी सजा मिलेगी, बल्कि लाइसेंसी हथियारों की संख्या कंट्रोल में होगी। शादी या खुशी के उत्सव में फायरिग करने वालों के लिए दो वर्ष की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। यह एक बहुत ही प्रशंसनीय काम है।

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