पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी युवती से शादी कर बनाए संबंध, कोर्ट ने सुनाई यह सजा

पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी युवती से शादी कर शारीरिक संबंध बनाने पर दोषी पाए जाने पर जिला अदालत ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है।

By Sat PaulEdited By: Publish:Thu, 14 Feb 2019 11:52 AM (IST) Updated:Thu, 14 Feb 2019 12:09 PM (IST)
पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी युवती से शादी कर बनाए संबंध, कोर्ट ने सुनाई यह सजा
पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी युवती से शादी कर बनाए संबंध, कोर्ट ने सुनाई यह सजा

चंडीगढ़, [राजन सैनी]। पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी युवती से शादी कर शारीरिक संबंध बनाने पर दोषी पाए जाने पर जिला अदालत ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर दो लाख 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान पंजाब के लालड़ू निवासी अमित दुबे के रूप में हुई है। पीड़िता के वकील अरुण डोगरा और संदीप पूरी ने बताया कि 11 नवंबर 2017 को 28 वर्षीय पीड़िता ने  पुलिस को शिकायत दी थी कि अमित ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है।

बताया था कि अमित कुमार लालडू की एक कंपनी में काम करता था। इसी दौरान अमित ने उसके साथ फ्रेंडशिप की और उसके घर आना-जाना शुरू कर दिया था। अमित कुमार ने पीड़ित युवती व उसके परिवार वालों को नहीं बताया था कि वो पहले से शादीशुदा है। इसी के चलते उसने पीड़ित युवती से 2015 में मनसा देवी मंदिर, पंचकूला में शादी भी कर ली थी। इसके बाद वह उससे दुष्कर्म करता रहा। वर्ष 2017 के मार्च माह में पीड़ित युवती को एक महिला का फोन आया, जिसने खुद को अमित की पत्नी बताया और यह भी बताया कि अमित से उसको दो बच्चे भी हैं।

इसके बाद पीड़ित युवती ने पुलिस मुख्यालय में अमित के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। शिकायत की जांच मौली जागरां थाना पुलिस को सौंपी गई थी। पुलिस ने इस मामले पर लीगल राय लेने के बाद आरोपित के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 ओर 420 के तहत केस दर्ज कर दोषी को लालडू से गिरफ्तार कर लिया था।

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