घर के आसपास किए गैर कानूनी कब्जे 30 दिन में हटाएं, नहीं तो होगी कार्रवाई Chandigarh News

ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने लैंड स्केपिंग पॉलिसी के तहत घरों के आसपास गैर कानूनी तरीके से बनाए गए गार्डन को हटाने के लिए उक्त मकान मालिकों को नोटिस भेजे हैं।

By Edited By: Publish:Tue, 24 Sep 2019 10:55 PM (IST) Updated:Wed, 25 Sep 2019 11:10 AM (IST)
घर के आसपास किए गैर कानूनी कब्जे 30 दिन में हटाएं, नहीं तो होगी कार्रवाई Chandigarh News
घर के आसपास किए गैर कानूनी कब्जे 30 दिन में हटाएं, नहीं तो होगी कार्रवाई Chandigarh News

मोहाली, जेएनएन। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने लैंड स्केपिंग पॉलिसी के तहत घरों के आसपास गैर कानूनी तरीके से बनाए गए गार्डन को हटाने के लिए उक्त मकान मालिकों को नोटिस भेजे हैं। लोगों ने शहर की अंदरूनी सड़कों के किनारे मकानों के आस-पास फुटपाथ को घेर कर गार्डन बनाए हुए हैं। गमाडा ने ऐसे सभी मकान मालिकों को 30 दिन में अपने कब्जे हटाने के लिए कहा है। गमाडा की लैंड स्केपिंग पॉलिसी के तहत गार्डन बनाने का पालन करने के निर्देश दिए हैं। शहर में नगर निगम की ओर से पहले ही ऐसे मकान मालिकों के कई जगह कब्जों को हटाया है। गमाडा द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद निगम भी इस काम में शामिल होगा।

गमाडा इस्टेट ऑफिसर रोहित गुप्ता ने बताया कि गमाडा की लैंड स्केपिंग पॉलिसी के अनुसार ही लोग अपने घरों के आसपास गार्डन बनाएं। जिस किसी ने भी पॉलिसी का उल्लंघन कर गार्डन बनाए हैं वो 30 दिन में हटा दें। जो उल्लंघन कर रहे हैं उनको नोटिस कर दिया गया है या किए जा रहे है। गार्डन बनाकर पांच फीट ऊंची रेलिंग लगा रखी है लोगों ने सेक्टरों की अंदरूनी सड़कों पर इस तरह से गार्डन बनाए हुए हैं कि नगर निगम और गमाडा दोनों के ही अधिकारियों को यह दिखाई नहीं देते। गार्डन बनाने वालों ने सड़क की तरफ ऊंची लोहे की रेलिंग भी लगा रखी है। ताकि कोई व्यक्ति उनके गार्डन में न घुस सके। घर के पास पूरा एरिया गार्डन के तौर पर कवर किया हुआ है। नगर निगम की ओर से हाउस में पार्षदों की सहमति के साथ प्रस्ताव पारित किया गया था कि जिसने भी निगम की जमीन पर कब्जा किया है तो वह तुरंत अपना कब्जा हटाए। अगर नहीं हटाएगा तो निगम की टीम कब्जा हटाने के लिए जाएगी और उसका सामान जब्त करेगी और 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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