Mukhtar Ansari को कभी भी किया जा सकता है यूपी की जेल में शिफ्ट, पंजाब ने 8 अप्रैल तक ले जाने को कहा

यूपी के बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को कभी भी पंजाब से यूपी की जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। पंजाब के गृह विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार को 8 अप्रैल तक मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करने के लिए कहा है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Sun, 04 Apr 2021 01:59 PM (IST) Updated:Sun, 04 Apr 2021 01:59 PM (IST)
Mukhtar Ansari को कभी भी किया जा सकता है यूपी की जेल में शिफ्ट, पंजाब ने 8 अप्रैल तक ले जाने को कहा
बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की फाइल फोटो।

जेएनएन, चंडीगढ़। बाहुबली से राजनीति में आए बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी को कभी भी उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। पंजाब के गृह विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार को 8 अप्रैल तक मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करने के लिए कहा है।

वहीं, अंसारी की यूपी की जेल में शिफ्ट करने को लेकर अभी भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह रंगदारी मांगने को लेकर पंजाब पुलिस की अचानक बढ़ी सक्रियता है, क्योंकि दो साल तक बिल्डर से फिरौती मांगने के मामले में मोहाली पुलिस ने कभी कोई रुचि नहीं दिखाई, अचानक ही वह सक्रिय हो गई है।

26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्तार अंसारी को 14 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करने के आदेश के बाद जहां पुलिस ने मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेश किया। वहीं, मोहाली की ओर से वायस सैंपल की रिपोर्ट सेक्टर-36 चंडीगढ़ की सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब (सीएफएसएल) से तुरंत जारी करवा दी गई। 

रिपोर्ट के मुताबिक फिरौती अंसारी ने ही मांगी है। मोहाली पुलिस की तरफ से मुख्तार अंसारी के खिलाफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमआइसी) अमित बख्शी की अदालत में चालान भी पेश कर दिया गया है। पुलिस की सक्रियता इसलिए भी संदेह के घेरे में आ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिन के अंदर अंसारी को यूपी की जेल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए है।

14 दिन के बीतने के बाद भी क्या अंसारी को शिफ्ट किया जा सकता है, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि यही कारण है कि पंजाब के गृह विभाग ने 8 अप्रैल को अंसारी को शिफ्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 14 दिन की अवधि इसी दिन खत्म होती है।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने पंजाब के गृह विभाग को पत्र लिखकर अंसारी को शिफ्ट करने कि इजाजत मांगी थी। जिसके जवाब में पंजाब के गृह विभाग ने 8 अप्रैल की शिफ्ट करने के लिए कहा है। वहीं, पंजाब सरकार अंसारी को वीआइपी ट्रीटमेंट देने को लेकर पहले ही विवादों में घिरी हुई है।

अंसारी को जब मोहाली कोर्ट में पेश किया गया तो उन्हें न सिर्फ कड़ी सुरक्षा दी गई थी। बल्कि उन्हें एक हाईटैक एंबुलेंस में लाया गया था। जिसके बारे में कहा जा रहा था कि एंबुलेंस बुलेटप्रुफ है। हालांकि एडीजीपी जेल पीके सिन्हा का कहना है कि एंबुलेंस बुलेटप्रुफ नहीं है। अब देखना होगा कि क्या 8 अप्रैल से पहले अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जा सकेगा या पंजाब पुलिस कानून का कोई नुक्ता निकाल कर उसे फिर यहां पर रोक लेंगी।

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