PR-4 New Bypass Road के लिए मुआवजा तय, किसानों को प्रति एकड़ के मिलेंगे इतने करोड़ Chandigarh News

पीआर-4 रोड डड्डूमाजरा के ब्रिज से लेकर मुल्लांपुर तक बनेगा। इसके लिए करीब 18 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी।

By Vikas KumarEdited By: Publish:Fri, 03 Jan 2020 11:46 AM (IST) Updated:Fri, 03 Jan 2020 02:38 PM (IST)
PR-4 New Bypass Road के लिए मुआवजा तय, किसानों को प्रति एकड़ के मिलेंगे इतने करोड़ Chandigarh News
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चंडीगढ़ [विशाल पाठक] एस्टेट आफिस के भू-अधिग्रहण विभाग ने पीआर-4 न्यू बाईपास रोड के लिए मुआवजा तय कर दिया है। मुआवजा तय कर फाइनेंस सेक्रेटरी से अप्रवूल भी ले ली गई है। प्रशासन ने जो मुआवजा तय किया है, उसके मुताबिक ड्डूमाजरा के किसानों को 3.15 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। जबकि धनास के किसानों को जमीन का मुआवजा 5.10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा।

पीआर-4 रोड डड्डूमाजरा के ब्रिज से लेकर मुल्लांपुर तक बनेगा। इसके लिए करीब 18 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी। इसके अलावा किसानों की जमीन में आने वाले पेड़ों को काटने से पहले इसका भी मुआवजा तय किया जाएगा। इसको लेकर भू अधिग्रहण विभाग ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पेड़ों को चिन्हित कर उसका मुआवजा तय कर रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है। वहीं किसानों की ओर से अपनी जमीन के एवज में 10 से 12 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मांग की जा रही है। एस्टेट आफिस के अधिकारियों का कहना है कि अगर किसान इस मुआवजे पर नहीं मानते तो प्रशासन की ओर से अवार्ड मनी तय कर केस को कोर्ट में फाइल कर दिया जाएगा। 

सड़क के लिए 18 एकड़ जमीन करनी है अधिग्रहण

दक्षिण मार्ग का एक्सटेंशन जोकि मुल्लापुर में जाकर मिलेगा। इस (पीआर-4) सड़क के निर्माण के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा करीब 18.13 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी। इस सड़क की लंबाई 1,204 मीटर और चौड़ाई 60.96 मीटर होगी। यह पीआर-4 रोड चंडीगढ़ के दक्षिण मार्ग का एक्सटेंशन होगा। जोकि डड्डूमाजरा से लेकर गांव धनास से होकर गुजरेगा। जोकि पंजाब के गांव टोंगा के पास से होते हुए मुल्लांपुर में जाकर मिलेगा। पीआर-4 सड़क के निर्माण के लिए डड्डूमाजरा और धनास की करीब 13 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी। प्रशासन ने पीआर-4 रोड के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए किसानों को मुआवजा देने के लिए कुल 75 करोड़ का बजट रखा है।

किसानों की मांग : एक्ट के अनुसार दिया जाए मुआवजा

जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है। उनमें ड्डूमाजरा के करीब 15 किसान हैं, जबकि धनास के लगभग 87 किसान हैं। उनका कहना है कि एक्ट के अनुसार मुआवजा दिया जाए। इसके लिए सरकार ने मानक तय किए हुए हैं। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वीजिशन, रीहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट (आरएफएसीटीएलएआरआर)-2013 के मुताबिक जमीन अधिग्रहण करने से पहले सोशल इंपैक्ट एनालिसिस कराना जरूरी है। जोकि प्रशासन की ओर से कराया जा चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्लांपुर तक दक्षिण मार्ग के एक्सटेंशन प्लान से पीआर-4 रोड जहां बनेगी। उसके आसपास का एरिया विकसित होगा और उससे लोगों की आवाजाही बढऩे से व्यापार, रोजगार और संसाधन बढ़ेंगे।

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