मंथली मांगने वाले पूर्व ट्रैफिक पुलिस कर्मी दोषी करार, सजा आज

ट्रैफिक पुलिस कर्मी दलबीर सिंह को सीबीआइ की स्पेशल अदालत ने दोषी करार दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 05 Mar 2020 10:25 PM (IST) Updated:Thu, 05 Mar 2020 10:25 PM (IST)
मंथली मांगने वाले पूर्व ट्रैफिक पुलिस कर्मी दोषी करार, सजा आज
मंथली मांगने वाले पूर्व ट्रैफिक पुलिस कर्मी दोषी करार, सजा आज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : ऑटो चालकों से उनका चालान न करने की एवज में मंथली मांगने वाले एक पूर्व ट्रैफिक पुलिस कर्मी दलबीर सिंह को सीबीआइ की स्पेशल अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषी को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। जिस समय सीबीआइ टीम ने 1500 रुपये लेते दलबीर सिंह को गिरफ्तार किया था उस समय वह चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। लेकिन बाद में मामला सामने आने पर विभाग ने उसे सस्पेंड कर दिया था। ऑटो रिक्शा यूनियन प्रधान ने दी थी शिकायत

17 जुलाई, 2014 में सीबीआइ ने दलबीर को 1500 रुपये लेते हुए पीजीआइ के पास से गिरफ्तार किया था। वर्ष, 2014 में शहर की क्रांति ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान ने सीबीआइ को शिकायत दी थी कि उनकी यूनियन में करीब 30 ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। दलबीर की ड्यूटी पीजीआइ के पास ही लगी हुई थी। इन ऑटो चालकों का नियमों का उल्लघंन करने पर चालान न करने की एवज में दलबीर ने उनसे तीन हजार रुपये मंथली रिश्वत मांगी थी। जिसके बाद 1500 रुपये महीने के देना तय हुआ। इसके बाद प्रधान ने सीबीआइ को इसकी शिकायत दी। जब 17 जुलाई को पीजीआइ के पास दलबीर को वह पैसे देने के लिए गया तो वहां पहले से ट्रैप लगाकर मौजूद सीबीआइ की टीम ने दलबीर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। 50 रुपये प्रति ऑटो के हिसाब से मांगने का आरोप

सीबीआइ का आरोप था कि दलबीर 50 रुपये प्रति ऑटो ड्राइवर के हिसाब से मांग रहा था। बताया कि इन ऑटो चालकों में कई के पास ऑटो चलाने के लिए परमिट नहीं था। इसके साथ ही एरिया में और भी वॉयलेशन होने पर उनका चालान न करने के लिए ऑटो यूनियन से दलबीर पैसे ले रहा था।

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