ग्राहक से पेपर बैग के पैसे वसूलना शोरूम को पड़ा मंहगा, कंज्यूमर फोरम ने लगाया जुर्माना Chandigarh News

कंज्यूमर फोरम ने पेपर बैग के पैसेम लेने पर ट्वेंटी फोर सेवन शोरूम पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। शोरूम को यह पैसे कंज्यूमर लीगल एड के अकाउंट में जमा कराने होंगे।

By Vikas KumarEdited By: Publish:Sat, 21 Sep 2019 11:57 AM (IST) Updated:Sat, 21 Sep 2019 11:57 AM (IST)
ग्राहक से पेपर बैग के पैसे वसूलना शोरूम को पड़ा मंहगा, कंज्यूमर फोरम ने लगाया जुर्माना Chandigarh News
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चंडीगढ़ [राजन सैनी]। ग्राहक से सामान खरीदने के बाद उससे पेपर बैग के पैसे वसूलने वाले ट्वेंटी फोर सेवन शोरूम पर कंज्यूमर फोरम ने पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। फोरम ने शोरूम को यह पैसे कंज्यूमर लीगल एड के अकाउंट में जमा कराने के अादेश दिए हैं। इसके साथ ही शिकायतकर्ता से पेपर बैग के लिए दस रुपये वापस करने और मानसिक परेशानी के लिए 100 रुपये देने को कहा है। वहीं केस खर्च के रूप में 1100 रुपये भी देने का आदेश दिया है।

सेक्टर-34 निवासी भरत सेक्टर-35 स्थित उक्त शोरूम से सामान खरीदने गए थे। सामान खरीदने के बाद जब वह बिलिंग कराने के लिए आए तो काउंटर पर कर्मचारी ने पेपर बैग के लिए अलग से दस रुपये लिए। परेशान होकर भरत ने कंज्यूमर फोरम में शोरूम के खिलाफ केस दायर कर दिया। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान अपने पक्ष में दलील देते हुए बचाव पक्ष ने कहा कि उन्होंने पहले ही इसके बारे में बताया था वह उसे ही पेपर बैग देते है जो इसको खरीदने का इच्छा रखता है। दोनों पक्षों की दलीलों काे सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने अपना यह फैसला सुनाया है।

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