इंश्योरड ट्रक का क्लेम देने से किया मना, चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने कंपनी पर ठोका दो लाख का हर्जाना

13 नवंबर 2016 को ट्रक की दिल्ली से आते हुए एक अन्य ट्रक से भीषण टक्कर हो गई थी और ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया।

By Vikas_KumarEdited By: Publish:Fri, 10 Jul 2020 08:53 AM (IST) Updated:Fri, 10 Jul 2020 08:53 AM (IST)
इंश्योरड ट्रक का क्लेम देने से किया मना, चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने कंपनी पर ठोका दो लाख का हर्जाना
इंश्योरड ट्रक का क्लेम देने से किया मना, चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने कंपनी पर ठोका दो लाख का हर्जाना

चंडीगढ़, जेएनएन। सड़क हादसा होने के बाद इंश्योरड ट्रक का क्लेम न देना श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को महंगा पड़ गया। सेक्टर-26 निवासी परवेज खान की शिकायत पर कंज्यूमर फोरम ने सुनवाई करते हुए श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को शिकायतकर्ता को क्लेम के 1,94,603 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ देने के लिए आदेश दिए है। इसके साथ ही 15 हजार रुपये मुआवजा राशि और केस खर्च के रूप में दस हजार रुपये भी देने का आदेश दिया है।

परवेज खान ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उसने अपने ट्रक नंबर के लिए उक्त कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। 13 नवंबर, 2016 को ट्रक की दिल्ली से आते हुए एक अन्य ट्रक से भीषण टक्कर हो गई और उसका ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इस हादसे में ट्रक में बैठे क्लीनर तनवीर अहमद को काफी चोट लगी थी। इस दौरान ट्रक को ठीक करवाने पर उनका पूरा खर्च 5,17,396 रुपये आया था। जब उसने कंपनी में क्लेम किया तो उक्त कंपनी ने क्लेम के पैसे देने से इंकार कर दिया।

इस दौरान उक्त कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि शिकायतकर्ता ने उन्हेंं पूरे दस्तावेज नहीं दिए है। इसके अलावा उनके कंपनी द्वारा नुकसान की जांच करने के लिए कर्मचारी भेजा गया था जिसने कुल 1,94,603 रुपये का नुकसान बताया। वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने यह फैसला सुनाया है।  

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