50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाहाल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स

जिलाधीश महावीर कौशिक ने जिले में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 29 Jan 2022 06:55 PM (IST) Updated:Sat, 29 Jan 2022 06:55 PM (IST)
50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाहाल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स
50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाहाल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स

जागरण संवाददाता, पंचकूला : जिलाधीश महावीर कौशिक ने जिले में 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा' के तहत संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 10 फरवरी सुबह पांच बजे तक बढ़ाई गई है।

डीसी ने बताया कि सभी सिनेमाहाल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स शारीरिक दूरी की पालना और नियमित सेनिटाइजेशन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके अलावा महाविद्यालय, स्कूल (दसवीं से बाहरवीं तक), पॉलीटेक्निक, आइटीआइ, कोचिग संस्थान, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी व निजी) एक फरवरी से भौतिक कक्षाओं के लिए खोले जाएंगे। इन शैक्षणिक संस्थानों में उपयुक्त शारीरिक दूरी, नियमित सेनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

संबंधित संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के छात्रों ने कोविड वैक्सीनेशन की कम से कम पहली डोज लगवाई हो। इसे लागू करवाने के लिए संबंधित विभागों की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

जारी आदेशों के अनुसार पुलिस उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी, सिविल सर्जन व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाइव फोल्ड स्ट्रैटजी:- टेस्ट, ट्रेस, ट्रैक, वैक्सीनेशन और कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना पर विशेष ध्यान देंगे।

नगर निगम आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगर पालिकाएं इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त आदशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। उपमंडल अधिकारी अपने क्षेत्र में आदेशों की दृढता से पालना करवाने के लिए ओवर ऑल इंचार्ज होंगे। सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इन आदेशों की उलंघना करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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