पॉश इलाके में कुत्ते का शिकार बने बच्चे का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, अफसरों पर उठाई अंगुली

चंडीगढ़ के पॉश इलाके में डेढ़ वर्षीय बच्चे को कुत्ते द्वारा नोच खाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Sat, 23 Jun 2018 02:03 PM (IST) Updated:Sun, 24 Jun 2018 08:32 PM (IST)
पॉश इलाके में कुत्ते का शिकार बने बच्चे का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, अफसरों पर उठाई अंगुली
पॉश इलाके में कुत्ते का शिकार बने बच्चे का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, अफसरों पर उठाई अंगुली

जेएनएन, चंडीगढ़। सेक्टर 18 में आवारा कुत्तों डेढ़ साल के बच्चे को नोंच खाने का मामला पंजाब और एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस घटना का शिकार हुए बच्चे की मां ममता ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज न किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उसमें कहा गया कि चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों ने इस मामले में एफआइआर दर्ज न करके कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

याचिका में चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम आयुक्त, मेयर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्यों को प्रतिवादियों में शामिल करते हुए ममता ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने सार्वजनिक पार्कों की देखभाल के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज नहीं की। जबकि, उसके बच्चे की मौत के मामले में नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

एडवोकेट अनिल पाल सिंह शेरगिल के माध्यम से दायर की गई याचिका में चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप-पुलिस अधीक्षक (पूर्व) और सेक्टर 19 के थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआइआर दर्ज करने के लिए जारी किए गए निर्देशों को भी अनदेखा किया है। जस्टिस राजबीर सेहरावत की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादियों को 4 जुलाई के नोटिस जारी कर दिए हैं।

अब तक नहीं उठाए गए प्रभावी कदम

मामले में चंडीगढ़ के उपायुक्त द्वारा पीड़ित परिवार को राहत कोष में से 1 लाख रुपये की सहायता दिए जाने की प्रशंसा करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि नगर निगम ने आज तक शहर में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए। निगम ने हाई कोर्ट द्वारा करीब एक साल पहले आवारा कुत्तों के संबंध में जारी किए गए आदेशों की भी आज तक अनुपालना नहीं की।

चंडीगढ़ पुलिस पर भी जुर्माना लगाने की मांग

बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज किए जाने के साथ उन पर जुर्माना लगाने की मांग करते हुए शेरगिल ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस पर भी जुर्माना किया जाए, क्योंकि घटना के बावजूद उन्होंने मामला दर्ज नहीं किया।

इस एक्ट के तहत मांगी गिरफ्तारी

शेरगिल ने चंडीगढ़ में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बने रहने के लिए नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। साथ ही कहा कि नियम के तहत नगर निगम के अधिकरियों ने शहर में आवारा कुत्तों की जन्म दर को नियंत्रित करने के नियमों का उल्लंघन किया है।

यह भी पढ़ेंः पूरी रात पत्नी को बंधक बनाकर मारपीट करता रहा पति, दिखाया वहशीपन

chat bot
आपका साथी