तबीयत खराब होने का बहाना बना फरार हो गया आरोपित, पुलिस कर्मियों पर लापरवाही का केस दर्ज

जीएमसीएच-32 में मेडिकल करवाने आए हत्यारोपित के कस्टडी से फरार होने के मामले में शुक्रवार को लापरवाही से ड्यूटी करने के तहत दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

By Sat PaulEdited By: Publish:Sat, 28 Dec 2019 08:43 AM (IST) Updated:Sat, 28 Dec 2019 04:12 PM (IST)
तबीयत खराब होने का बहाना बना फरार हो गया आरोपित, पुलिस कर्मियों पर लापरवाही का केस दर्ज
तबीयत खराब होने का बहाना बना फरार हो गया आरोपित, पुलिस कर्मियों पर लापरवाही का केस दर्ज

चंडीगढ़, जेएनएन। जीएमसीएच-32 में मेडिकल करवाने आए हत्यारोपित के कस्टडी से फरार होने के मामले में शुक्रवार को लापरवाही से ड्यूटी करने के तहत दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सब इंस्पेक्टर वरिंदर सिंह की शिकायत पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद और हेड कांस्टेबल विनोद कुमार के खिलाफ सेक्टर-34 थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पिंजौर के इस्लामनगर में रहने वाले एक व्यक्ति रामलाल ने इसी वर्ष अप्रैल में अपनी मां शकुंतला व अपने छोटे भाई अजय के खिलाफ उसकी पत्नी खुशी को मारने का मामला दर्ज करवाया था।

24 दिसंबर को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद और हवलदार विनोद कुमार हत्यारोपित अजय को पंचकूला कोर्ट में लेकर जा रहे थे। इस दौरान आरोपित अजय ने तबीयत खराब होने का बहाना बना लिया। जिसके बाद पुलिस कर्मचारी उसका मेडिकल करवाने के लिए उसे चंडीगढ़ जीएमसीएच-32 में लेकर आए। जहां पर वह पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपित के फरार होने के दो दिन बाद हरियाणा पुलिस के एसआइ ने संबंधित सेक्टर-34 थाना पुलिस ने शिकायत दी।

बाद में पति को भी पुलिस ने किया था गिरफ्तार

पुलिस को दी शिकायत में रामलाल ने बताया था कि वह ट्रक चलाने का काम करता है। एक दिन वह अपने भाई की पत्नी अनु से फोन पर बात कर रहा था कि पीछे से उसको उसकी पत्नी खुशी के चीख मारने की आवाज आई। जिसके बाद उसने अनु को पूछा कि खुशी की चीखने की आवाज क्यों आ रही है अनु ने उसे बताया कि अजय ने उसके सिर पर डंडे से वार किया है। गौरतलब है कि इस सारी वारदात के बाद खुशी का पीजीआइ में डेढ़ माह इलाज चला था। जिसके बाद 2 जून को उसकी मौत हो गई थी। खुशी की मौत के बाद मां नीमा देवी निवासी मंडी हिमाचल प्रदेश की शिकायत पर खुशी के पति रामलाल को भी गिरफ्तार कर मामले में धारा 302 जोड़ दी गई थी।

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