कोटखाई कस्टोडियल डेथ केस : एएसआइ दीपचंद ने लगाई जमानत याचिका Chandigarh News

पहले भी इस मामले के आरोपित पूर्व एसएचओ राजिंदर सिंह कांस्टेबल रंजीत और रफी मोहम्मद ने भी जमानत याचिका लगाई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।

By Vikas KumarEdited By: Publish:Sat, 19 Oct 2019 11:16 AM (IST) Updated:Sat, 19 Oct 2019 01:45 PM (IST)
कोटखाई कस्टोडियल डेथ केस : एएसआइ दीपचंद ने लगाई जमानत याचिका Chandigarh News
कोटखाई कस्टोडियल डेथ केस : एएसआइ दीपचंद ने लगाई जमानत याचिका Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। कोटखाई कस्टोडियल डेथ केस में आरोपित एएसआइ दीपचंद शर्मा ने सीबीआइ की स्पेशल अदालत में जमानत याचिका दायर की है। इस पर अदालत ने सीबीआइ को 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। वहीं, इससे पहले भी आरोपित पूर्व एसएचओ राजिंदर सिंह, कांस्टेबल रंजीत और रफी मोहम्मद ने भी जमानत याचिका लगाई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। अपनी याचिका में दीपचंद ने कहा कि उसका इस केस कोई लेना-देना नहीं है। वह तो गुडिय़ा दुष्कर्म और मर्डर केस की जांच के लिए बनाई गई एसआइटी में सदस्य ही नहीं था। अब मामले में 15 से ज्यादा गवाहों की गवाही हो चुकी है लेकिन किसी ने भी उसके शामिल होने की बात नहीं कही है। सीबीआइ ने उसे जुलाई 2017 में गिरफ्तार किया था और वह दो साल से जेल में है। केस का ट्रायल अभी लंबा चलेगा, इसलिए उसे जमानत दी जाए।

यह है मामला
चार जुलाई 2017 को कोटखाई के एक स्कूल की छात्रा अचानक लापता हो गई थी। दो दिन बाद जंगल से छात्रा का शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई थी। आइजी जैदी की अगुआई में बनी एसआइटी ने केस को सुलझाने का दावा करते हुए एक स्थानीय युवक और पांच मजदूरों को गिरफ्तार किया था। इनमें नेपाली मूल का सूरज नामक युवक भी था। कोटखाई थाने में सूरज की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। सीबीआइ जांच में सामने आया कि पुलिस के टॉर्चर से ही सूरज की मौत हुई थी। मामले में सीबीआइ ने आइजी जहुर हैदर जैदी, एसपी डीडब्ल्यू नेगी, ठयोग डीएसपी मनोज जोशी, कोटखाई के पूर्व एसएचओ राङ्क्षजद्र ङ्क्षसह, एएसआइ दीपचंद, हेड कांस्टेबल सूरत ङ्क्षसह, मोहन लाल, रफी अली और कांस्टेबल रंजीत समेत कुल नौ लोगों को आरोपित बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस को चंडीगढ़ स्थित सीबीआइ की विशेष कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था।

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