राजिंदर की पत्‍‌नी ने मांगा 99 लाख का मुआवजा

जागरण संवाददाता, मोहाली : फेज-7/71 की विभाजित सड़क पर 17 अप्रैल को लावारिस पशु के साथ टक

By JagranEdited By: Publish:Fri, 25 May 2018 07:35 PM (IST) Updated:Fri, 25 May 2018 07:35 PM (IST)
राजिंदर की पत्‍‌नी ने मांगा 99 लाख का मुआवजा
राजिंदर की पत्‍‌नी ने मांगा 99 लाख का मुआवजा

जागरण संवाददाता, मोहाली : फेज-7/71 की विभाजित सड़क पर 17 अप्रैल को लावारिस पशु के साथ टकराकर जान गंवाने वाले राजिंदर कुमार के परिजनों ने 99 लाख रुपये मुआवजा मागा है। मृतक के परिजनों ने यह मुआवजा एक अथॉरिटी व तीन विभागों से मागा है। अपने वकील के जरिये सचिव पंजाब स्थानीय निकाय विभाग, नगर निगम मोहाली के कमिश्नर व मेयर, एसएसपी मोहाली व ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के मुख्य प्रशासक को नोटिस भेजा है। नोटिस मृतक की पत्‍‌नी सुमन, बेटियों अंजलि, संजना, संजली, एक नेता व बेटे राजन की ओर से अपने वकील के जरिये भेजा गया है। हादसे में मृतक की पत्‍‌नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। नोटिस में कहा गया कि दो माह के अंदर-अंदर उक्त विभागों के अधिकारी मुआवजा दें। अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हो मामला

नोटिस में सुमन की ओर से कहा गया है कि मेरे पति की मौत अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई है। इसलिए सभी अधिकारियों पर फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए। मामले में पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई की है। जबकि मामला अधिकारियों की लापरवाही का है। भविष्य में भी किसी के साथ ऐसा न हो, इसलिए अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ध्यान रहे कि नगर निगम ने भी पुलिस को लावारिस पशु छोड़ने वालों पर मामले दर्ज करने के लिए लिखा है। लेकिन दो माह बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मामले में मोहाली नगर निगम के पार्षद कुलजीत सिंह बेदी ने भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि लावारिस पशुओं से निजात मिल सके।

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