हाईकोर्ट का चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ डीसी कम एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर द्वारा बीते दिनों 10 ठेकों लाईसें

By Edited By: Publish:Fri, 28 Aug 2015 09:05 PM (IST) Updated:Fri, 28 Aug 2015 09:05 PM (IST)
हाईकोर्ट का चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़

डीसी कम एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर द्वारा बीते दिनों 10 ठेकों लाईसेंस सस्पेंड करने और मामले में अपील पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद छुट्टी पर चले जाने को लेकर शराब विक्रेताओं ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर डीसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

हाईकोर्ट के जस्टिस एके मित्तल पर आधारित पर खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को 1 सितम्बर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आइपीएस चढ्डा मालब्रोस के वकील विक्रम जैन ने डीसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा याचिकाकर्ता को ठेका आवंटित किया गया था। 8 अगस्त को एक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तो उसमें कुछ खामिया पाई गई। इसके बाद ठेके को सस्पेंड कर दिया गया था। 21 अगस्त को जारी सस्पेंशन के आदेशों के खिलाफ 22 अगस्त को याची ने डीसी के समक्ष अपील दाखिल की जिस पर 24 अगस्त को सुनवाई हुई। याची ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि शाम तक उनकी अपील पर फैसला आ जाएगा परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब डीसी 10 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। याची ने कहा कि डीसी की छुट्टी 5 सितंबर को खत्म होगी और ऐसे में 15 दिन का पैनल्टी समय भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस याचिका पर आने वाले फैसले का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। याची की ओर से कहा कि इस प्रकार लिए गए निर्णय से याची को बड़ा नुक्सान होगा और यह डीसी द्वारा किया गया गलत कार्य है।

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