वर्कशॉप में तंबाकू के बुरे प्रभाव से अवगत करवाया

तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सोमवार को पुलिस लाइन में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 11 Feb 2020 04:59 PM (IST) Updated:Tue, 11 Feb 2020 04:59 PM (IST)
वर्कशॉप में तंबाकू के बुरे प्रभाव से अवगत करवाया
वर्कशॉप में तंबाकू के बुरे प्रभाव से अवगत करवाया

जासं, बठिडा : सेहत विभाग की तरफ से सीएमओ डॉ. अमरीक सिंह संधू की अगुआई में तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सोमवार को पुलिस लाइन में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें सहायक सिविल सर्जन डॉ. अनुपमा शर्मा, जिला टीबी आफिसर डॉ. रोजी अग्रवाल, जिला डेंटल हेल्थ आफिसर डॉ. नरेश सिगला, डेंटल सर्जन डॉ. गिरीश गर्ग व जिला मास मीडिया आफिसर जगतार सिंह बराड़, इंस्पेक्टर अवतार सिंह, एएसआइ सुखराज सिंह शामिल हुए। इस वर्कशॉप में जिला बठिडा के समूह हैंड कांस्टेबलों ने भाग लिया। डॉ. रोजी अग्रवाल ने बताया कि तंबाकू में हजार प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं, जोकि कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देते है। इसके अलावा दमा, फेफड़े, दिल के रोग की बीमारी होती है। उन्होंने बताया कि 100 कैंसर के मरीजों में 40 मरीजों को कैंसर तंबाकू के प्रयोग के कारण होता है।

उन्होंने टीबी की बीमारी की पहचान, लक्षण और फ्री जांच संबंधी भी जानकारी दी गई। इस मौके पर डॉ. नरेश सिगला ने तंबाकू का प्रयोग करने से दांतों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव और बीमारियों के बारे में भी जागरूक किया। सहायक सिविल सर्जन डॉ. अनुपमा शर्मा ने कोटपा एक्ट 2003 के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, ढाबे पर सिगरेट, बीड़ी पीने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। 19 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति को सिगरेट बेचने और शिक्षा संस्थाओं के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना भी गैर कानूनी है। वहीं जिला मास मीडिया अधिकारी जगतार सिंह बराड़ ने सेहत विभाग की तरफ से चलाई जा रही सेहत स्कीमों के बारे में जागरूक किया गया।

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