सेहत बीमा का लाभ लेने के लिए किसान 24 तक जमा करवा सकते हैं आवेदन

बीमा योजना के तहत सेहत बीमा का लाभ लेने के लिए 24 जुलाई तब आवेदन देने की अपील की है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 20 Jul 2020 09:52 PM (IST) Updated:Mon, 20 Jul 2020 09:52 PM (IST)
सेहत बीमा का लाभ लेने के लिए किसान 24 तक जमा करवा सकते हैं आवेदन
सेहत बीमा का लाभ लेने के लिए किसान 24 तक जमा करवा सकते हैं आवेदन

जासं, बठिडा : पंजाब सरकार ने किसानों को साल 2020-21 के लिए आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना के तहत सेहत बीमा का लाभ लेने के लिए 24 जुलाई तब आवेदन देने की अपील की है। इस योजना के तहत हर लाभार्थी परिवार को पांच लाख रुपये तक का नगदी रहित इलाज मुहैया होगा। इस संबंध में डीसी बी श्रीनिवासन ने बताया कि जे फार्म व गन्ना तोल पर्ची वाले सभी किसान इस स्कीम का लाभ लेने के लिए योग हैं, जिनको 24 जुलाई तक घोषणा पत्र जरूरी दस्तावेजों समेत संबंधित मार्केट कमेटी दफ्तर या अपनी आढ़तीए के पास जमा करवाने होंगे। वहीं पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा किसानों के बीमा का पूरा प्रीमियम अदा किया जाएगा, जिसके लिए किसानों को कोई फीस भी नहीं देनी पड़ेगी।

इस सेहत बीमा स्कीम के तहत लाभार्थी दिल के ऑपरेशन, कैंसर के इलाज, जोड़ बदलवाने व एक्सीडेंट के केसों जैसे बड़े ऑपरेशनों का इलाज समेत 1396 बीमारियों के लिए 546 सूचीबद्ध अस्पतालों व 208 सरकारी अस्पतालों में पांच लाख रुपये का इलाज करवा सकते हैं। जबकि साल 2020-21 दौरान जिले समेत राज्य भर के 8.70 लाख जे फार्म होल्डर किसानों व 80 हजार गन्ना उत्पदाकों को सहत बीमा योजना का लाभ मिलेगा। जबकि इस स्कीम के पहले साल 2019-20 के दौरान पांच लाख किसान कवर किए गए हैं, जिनको मंडी बोर्ड द्वारा साल 2015 में जारी किए गए जे फार्मों के आधार पर योग पाया गया है। जबकि जनवरी 2020 व उसके बाद 8.70 लाख किसानों को खेतीबाड़ी उपज बेचने के लिए जे फार्म होल्डर के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया तो नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 के सीजन के दौरान गन की फसल बेचने वाले 80 हजार गन उत्पादन योग माने जाएंगे। इनको स्कीम में शामिल करने के बाद 9.50 लाख किसान व उनके परिवार 20 अगस्त 2020 से स्कीम का लाभ लेने वाले हकदार बन जाएंगे। इन लोगों को परिवार में मिलेगा फायदा इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान स्वै घोषणा वाला फार्म संबंधित मार्केट कमेटी दफ्तर या आढ़ती फर्म से प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा मंडी बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। जिसको मंडी बोर्ड द्वारा किसानों से आवेदन मिलने के बाद बनाए गए विशेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जिसके बाद योगय किसानों को सेहत बीमा कार्ड जारी होंगे। इस नगद रहित स्कीम के साथ सभी बीमारियों का इलाज होगा। इस बीमा योजना के तहत किसान परिवार में घर के मुखी के अलावा पति पत्नी, माता पिता, अविवाहित बच्चे, तलाकशुदा बेटी व उसके नाबालिग बच्चे, विधवा पुत्रवधू व उसके नाबालिग बच्चे लाभ के हकदार माने जाएंगे। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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