नशा तस्करी में तीन को दस-दस साल की कैद और जुर्माना

वर्ष 2014 के नशा तस्करी के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद गुलजार की अदालत ने तीन आरोपितों को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 12 Dec 2019 12:52 AM (IST) Updated:Thu, 12 Dec 2019 06:06 AM (IST)
नशा तस्करी में तीन को दस-दस साल की कैद और जुर्माना
नशा तस्करी में तीन को दस-दस साल की कैद और जुर्माना

जागरण संवाददाता, बठिडा : वर्ष 2014 के नशा तस्करी के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद गुलजार की अदालत ने तीन आरोपितों को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है। पुलिस के अनुसार थाना रामा मंडी के एएसआइ जगदेव सिंह की अगुआई में पुलिस पार्टी ने 17 दिसंबर 2014 को जब वह पुलिस पार्टी के साथ गश्त पर थे तो इस दौरान गांव तरखानवाला के नजदीक एक मोटरसाइकिल पर तीन नौजवान आते हुए दिखाई दिए। पुलिस पार्टी को देखकर वे दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगे। इस पर तीनों को पुलिस पार्टी ने पीछा करके काबू कर लिया। आरोपित की पहचान रामा मंडी निवासी विनोद कुमार बागड़ी, विनोद कुमार और बबला राम के तौर पर हुई थी। उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 350 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ। इस पर आरोपितों को काबू कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इसके बाद आरोपितों को जमानत मिल गई थी। बुधवार को इस मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान आरोपितों सजा सुनाई। फैसले के तुरंत बाद जमानत पर चल रहे तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया।

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