'डी एडिक्शन सेंटर संचालकों को निर्देश, 7.50 रुपये में ही बेचें बुप्रीनार्फिन'

प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटरों के संचालक 7.50 रुपये में ही बेचें बुप्रीनार्फिन यह आदेश सिविल सर्जन ने दिए।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 17 Nov 2019 01:25 AM (IST) Updated:Sun, 17 Nov 2019 06:07 AM (IST)
'डी एडिक्शन सेंटर संचालकों को निर्देश, 7.50 रुपये में ही बेचें बुप्रीनार्फिन'
'डी एडिक्शन सेंटर संचालकों को निर्देश, 7.50 रुपये में ही बेचें बुप्रीनार्फिन'

जासं, अमृतसर :

सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभदीप कौर जौहल ने निजी डी एडिक्शन सेंटरों के संचालकों को सरकार के नए दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा है। प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटरों के संचालकों के साथ सिविल सर्जन कार्यालय में हुई बैठक में डॉ. जोहल ने कहा की नशे के आदी हो चुके युवाओं को रास्ते पर लाने के लिए सरकार की ओर से नशा मुक्ति केंद्रों में दी जाने वाली बुप्रीनार्फिन दवा 7.50 रुपए में बेची जा सकती है। नशामुक्ति केंद्रों के संचालकों को यह दवा सिविल सर्जन कार्यालय से खरीदनी होगी। सिविल सर्जन के नाम का डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा और बताना होगा कि आप यहां पर कितने मरीजों का इलाज कर रहे हैं और कितने मरीजों के लिए आपको बुप्रीनार्फिन की दवा की आवश्यकता है। बुप्रीनार्फिन दवा मरीजों को देने के लिए इन तमाम नशा छुड़ाओ केंद्र के संचालकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। बिना अपनी आईडी बनाए यह किसी को भी बुप्रीनार्फिन की दवा नहीं दे सकेंगे।

इसके अलावा इन तमाम संचालकों को अपने क्लीनिक अथवा सेंटर में बोर्ड पर लिखवाना होगा कि वह मरीज को बुप्रीनार्फिन की दवा 7.50 रुपए प्रति गोली के हिसाब से बेच रहे हैं। हर 15 दिनों के बाद इन संचालकों को सिविल सर्जन कार्यालय में अपनी रिपोर्ट भी जमा करवानी होगी कि उन्होंने इन 15 दिनों के दौरान कितने मरीजों को बुप्रीनार्फिन की दवा दी है।

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