मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को मिली पेशी से छूट
मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को अमृतसर की अदालत ने व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। अब जब अदालत जरूरी समझेगी तभी उन्हें कोर्ट में खुद हाजिर होना होगा।
जेएनएन, अमृतसर। मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अमृतसर की अदालत ने व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। अब जब अदालत जरूरी समझेगी तभी उन्हें कोर्ट में खुद हाजिर होना होगा। हालांकि आप नेता संजय सिंह और आशीष खेतान को पहले की तरह ही पेशी पर हाजिर होना पड़ेगा।
न्यायाधीश अर्जुन सिंह मंगलवार को मामले में सुनवाई करेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछली पेशी पर केजरीवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अलग से याचिका दायर कर पेशी से छूट मांगी थी। जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए यह छूट उन्हें दे दी है।
क्या है मामला
अकाली दल के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया ने पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप नेता आशीष खेतान और संजय सिंह के खिलाफ अमृतसर की अदालत में मानहानि का केस दायर किया था। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया था कि चुनाव प्रचार के दौरान उक्त तीनों नेताओं ने गलत बयानबाजी कर उनकी छवि को जनता के सामने धूमिल किया है।
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