अपहरण के मामले में सात साल कैद
जागरण संवाददाता, अमृतसर न्यायधीश हरप्रीत कौर रंधावा ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी को
जागरण संवाददाता, अमृतसर
न्यायधीश हरप्रीत कौर रंधावा ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी को सात साल कैद और 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस्लामाबाद पुलिस ने 11 अक्तूबर 2015 को छोटा हरीपुरा निवासी विजय कुमार के खिलाफ अपहरण के आरोप में केस दर्ज किया था। आरोपी इलाके में रहने वाली दसवीं कक्षा की छात्रा को अपने आटो में बैठाकर ले गया था।