Nupur Sharma: नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू बोले, उचित मंच पर इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा

नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कानून मंत्री के रूप में मेरे लिए शीर्ष अदालत की बेंच द्वारा निर्णय और अवलोकन पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। भले ही मुझे गंभीर आपत्तियां हों मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।

By Achyut KumarEdited By: Publish:Sun, 03 Jul 2022 08:09 AM (IST) Updated:Sun, 03 Jul 2022 08:09 AM (IST)
Nupur Sharma: नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू बोले, उचित मंच पर इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा
नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (फोटो- एएनआइ)

हैदराबाद, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा पर टिप्पणी करने के एक दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर उचित मंच पर चर्चा करेंगे। हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने आए रिजिजू ने कहा कि 'सबसे पहले, एक कानून मंत्री के रूप में, मेरे लिए फैसले के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा की गई टिप्पणी पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। यहां तक ​​कि अगर मुझे फैसला पसंद नहीं है या मुझे टिप्पणियों के तरीके पर गंभीर आपत्ति है, तो भी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।'

As Law Minister, it's not proper for me to comment on judgement & observation by SC bench.Even if I've serious objections...I wouldn't like to comment. Can be discussed at appropriate forum...It's oral observation,not judgement: Law Min Kiren Rijiju on SC remarks on Nupur Sharma pic.twitter.com/Tp31UVljER

— ANI (@ANI) July 2, 2022

उचित मंच पर इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा- किरेन रिजिजू

शीर्ष अदालत ने अपने मौखिक अवलोकन में नूपुर शर्मा को भारत में हिंसा की स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें उदयपुर में हुई घटना भी शामिल है। इस मुद्दे पर बात करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री ने आगे कहा, 'प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुझे इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत सारे अभ्यावेदन और संदेश मिल रहे हैं, लेकिन हम इस मुद्दे पर उचित मंच पर चर्चा करेंगे।'

दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि नूपुर शर्मा देश भर में सांप्रदायिक भड़काने के लिए जिम्मेदार थी, मौखिक रूप में की गई थी। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए आदेश में शामिल नहीं थी।

'फैसले का हिस्सा नहीं है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी'

रिजिजू ने कहा, 'मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कोई सीधी टिप्पणी या संदर्भ नहीं देना चाहता। यह एक मौखिक टिप्पणी है और फैसले का हिस्सा नहीं है।'

नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट 

न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Justices Surya Kant) और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला (Justices JB Pardiwala) की पीठ ने शुक्रवार को भाजपा की नूपुर शर्मा को यह कहते हुए फटकार लगाई कि उनका गुस्सा उदयपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार है, जहां एक दर्जी की हत्या कर दी गई थी।  शीर्ष अदालत ने आगे निलंबित भाजपा नेता को दोषी ठहराया और कहा कि उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है और देश में जो हो रहा है उसके लिए वह अकेले जिम्मेदार हैं। उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।

नूपुर शर्मा की याचिका की खारिज

शीर्ष अदालत ने पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी के लिए देश भर में उनके खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरित करने के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। उन्हें शीर्ष अदालत से अपनी याचिका वापस लेने और वैकल्पिक उपायों का लाभ उठाने की अनुमति दी।

कई देशों में नूपुर के बयान का हुआ विरोध

पिछले महीने एक प्राइम-टाइम टीवी डिबेट शो में बोलते हुए नूपुर शर्मा ने पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके कारण न केवल भारत में बल्कि कई मध्य पूर्व के देशों में भी भारी विरोध हुआ, जिससे भाजपा को उनको निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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