कैबिनेट के फैसले के बाद भी अनुच्छेद 370 और 35ए में कोई बदलाव नहीं किया गया

गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारी ने बताया कि कुछ लोग कैबिनेट के फैसले को लेकर अफवाह फैला रहे हैं जबकि अनुच्छेद 370 और 35ए में दिए गए विशेष अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Publish:Sat, 02 Mar 2019 12:22 AM (IST) Updated:Sat, 02 Mar 2019 12:22 AM (IST)
कैबिनेट के फैसले के बाद भी अनुच्छेद  370 और 35ए में कोई बदलाव नहीं किया गया
कैबिनेट के फैसले के बाद भी अनुच्छेद 370 और 35ए में कोई बदलाव नहीं किया गया

 नई दिल्ली, आइएएनएस। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद भी अनुच्छेद-370 और 35ए में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर इस संबंध में कोई खबर आ रही है तो वह शरारतपूर्ण है। यह जानकारी गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि कुछ लोग कैबिनेट के फैसले को लेकर अफवाह फैला रहे हैं और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुच्छेद 370 और 35ए में दिए गए जम्मू-कश्मीर के विशेष अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बता दें कि अनुच्छेद 370 और 35ए में जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दी है।

इसके तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को नियंत्रण रेखा (एलओसी) से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बराबर आरक्षण मिलने लगेगा।

इसके अलावा अध्यादेश लाकर जम्मू-कश्मीर में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने और शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

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