Winter Session: बदलेगा साठ साल पुराना आर्म्स एक्ट, लोकसभा में बिल पेश
आर्म्स (संशोधन) विधेयक में किए गए प्रावधान के अनुसार एक व्यक्ति अधिकतम दो आग्नेयास्त्र रख सकता है। अभी तक एक व्यक्ति को तीन आग्नेयास्त्र रखने की अनुमति है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। साठ साल पुराने आर्म्स एक्ट में संशोधन के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है। संशोधन विधेयक में अवैध तरीके से प्रतिबंधित हथियार रखने और बनाने के लिए सजा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही आर्म्स (संशोधन) विधेयक में किए गए प्रावधान के अनुसार एक व्यक्ति अधिकतम दो आग्नेयास्त्र रख सकता है। अभी तक एक व्यक्ति को तीन आग्नेयास्त्र रखने की अनुमति है।
गृह राज्यमंत्री ने संशोधन के लिए विधेयक को किया पेश
गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने आर्म्स एक्ट, 1959 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया। संशोधन मंजूर हो जाने पर दो से अधिक हथियार रखने वालों को तीसरा हथियार 90 दिनों के भीतर अधिकारियों या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करना होगा।
अगले सप्ताह सदन में हो सकती है चर्चा
विधेयक के अनुसार सरकार का आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25 (1एए) में संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें प्रतिबंधित हथियार बनाने, बेचने, मरम्मत करने और रखने के मामले में 14 साल तक कैद से लेकर शेष जीवन तक उम्रकैद का प्रस्ताव है। विधेयक पर अगले सप्ताह सदन में चर्चा हो सकती है।