मिशनरीज के सभी बाल गृह पर कसा शिकंजा, मेनका गांधी ने दिए जांच के आदेश

मेनका गांधी ने मिशनरीज के अंतर्गत आने वाले बाल गृहों जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकारों से कहा है कि वे सभी बालगृहों का पंजीकरण सुनिश्चित करें।

By Arti YadavEdited By: Publish:Tue, 17 Jul 2018 11:47 AM (IST) Updated:Tue, 17 Jul 2018 03:01 PM (IST)
मिशनरीज के सभी बाल गृह पर कसा शिकंजा, मेनका गांधी ने दिए जांच के आदेश
मिशनरीज के सभी बाल गृह पर कसा शिकंजा, मेनका गांधी ने दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बच्चों को बेचने की घटना के बाद मिशनरीज के अंतर्गत आने वाले बाल गृहों जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकारों से कहा है कि वे सभी बालगृहों का पंजीकरण सुनिश्चित करें।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक मेनका ने राज्यों को बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थाओं यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के पंजीकरण और महीने भर के भीतर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) से जोड़ना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015 के तहत चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में पंजीकरण व कारा (CARA) से जोड़े जाने की अनिवार्यता है।

बता दें कि यह अधिनियम 2 साल पहले लागू किया गया था, लेकिन कुछ अनाथालय इसकी वैधता को अदालत में चुनौती भी दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वैधता को चुनौती देने के मामले में याचिकाओं को खारिज कर चुका है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने (एनसीपीसीआर) 11 जुलाई, 2018 तक के आंकड़ों के हवाले से खबर दी थी कि देश भर में 1339 बालगृह बिना पंजीकरण के चल रहे हैं।

बता दें कि मेनका गांधी ने यह निर्देश झारखंड में ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी’ से जुड़ी एक संस्था द्वारा नवजात शिशु को बेचने का आरोप लगने के बाद जारी किया है। इस मामले में मिशनरीज ऑफ चैरिटी होम के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और कई लोगों से पूछताछ भी की रही है। इस घटना के बाद चाइल्ड केयर होम्स को लेकर के कई तरह के आरोप लगने शुरू हो गए थे। साथ ही यह भी मांग की जा रही थी कि बाकी जगहों पर भी जांच की जानी चाहिए।

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