कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 17 सितंबर तक हिरासत बढ़ी

मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी हिरासत को 5 दिन बढ़ाते हुए 17 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा।

By Arun Kumar SinghEdited By: Publish:Fri, 13 Sep 2019 05:50 PM (IST) Updated:Fri, 13 Sep 2019 06:21 PM (IST)
कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 17 सितंबर तक हिरासत बढ़ी
कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 17 सितंबर तक हिरासत बढ़ी

दिल्ली, एएनआइ। कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी हिरासत को 5 दिन बढ़ाते हुए 17 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका देकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की हिरासत बढ़ाने की मांग की। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि डीके शिवकुमार ने पूछताछ के दौरान अप्रासंगिक जवाब दिए।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीके शिवकुमार की हिरासत 5 दिन और बढ़ाने की मांग की है। ईडी ने कहा कि उनके बयान को मॉडस ऑपरेंडी का पता लगाने के लिए दर्ज किया गया था। उन्होंने पूछताछ के दौरान कई बार ब्रेक भी लिया था।

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला
जज ने ईडी से पूछा, वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इस पर ईडी ने कहा- उनकी जानकारी में जो डिटेल्स हैं, वह नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद जज ने ईडी से फिर पूछा, क्या आपको लगता है कि वह 5 दिनों में जवाब दे देंगे? जब उन्होंने तब जवाब नहीं दिया तो क्या अब देंगे?

बाद में, कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी हिरासत को 5 दिन बढ़ाते हुए 17 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा।

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