संसद के इस सत्र में 47 विषयों पर चर्चा के आसार, जानें कैसी होगी दोनों सदनों में व्‍यवस्‍थाएं

संसद के इस सत्र में 45 विषयों पर चर्चा के आसार जानें कैसी होगी दोनों सदनों में व्‍यवस्‍थाएं

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Sun, 13 Sep 2020 08:28 PM (IST) Updated:Sun, 13 Sep 2020 08:28 PM (IST)
संसद के इस सत्र में 47 विषयों पर चर्चा के आसार, जानें कैसी होगी दोनों सदनों में व्‍यवस्‍थाएं
संसद के इस सत्र में 47 विषयों पर चर्चा के आसार, जानें कैसी होगी दोनों सदनों में व्‍यवस्‍थाएं

नई दिल्‍ली, एएनआइ। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र (Monsoon session of Parliament) के दौरान कुल 47 विषयों की पहचान की गई है, जिन पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह सत्र सोमवार से शुरू होकर पहली अक्टूबर को समाप्‍त होगा। इस अवधि में कुल 18 बैठकें आयोजित होंगी जिसमें शनिवार और रविवार सहित सभी दिन कार्य दिवस होंगे। इसमें कुल 47 विषय रखे गए हैं जिनमें 45 बिल और 02 वित्तीय मांगे शामिल हैं।

कुल ग्यारह विधेयक अध्यादेश की जगह लेने जा रहे हैं। इनमें किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020 (Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill), मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 (Prices Assurance and Farm Services Bill 2020), होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2020, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2020 शामिल हैं।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020, दि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (दूसरा) संशोधन विधेयक 2020, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक 2020, टेक्‍सेशन एंड अदर लॉ (रिलेक्‍सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन) विधेयक 2020, महामारी रोग (संशोधन) विधेयक 2020, मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) विधेयक 2020, संसद सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक 2020 भी रखे जाने हैं।

संसदीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार, सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण लंबित कानूनों पर भी विचार होना है। इनमें कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020, राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग (NCIM) विधेयक 2019, नेशनल कमिशन फॉर होम्योपैथी (एनसीएच) विधेयक 2019 शामिल हैं। ये पहले भी राज्‍यसभा से पास हो चुके हैं। लंबित विधेयकों में द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद बिल 2020, द एयरक्राफ्ट (अमेंडमेंट) बिल 2020, कंपनी (संशोधन) विधेयक 2020, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रिगनेंसी (अमेंडमेंट) बिल 2020 शामिल हैं। ये लोक सभा से पारित हो चुके हैं।

अन्य विधेयकों में सरोगेसी (रेगुलेशन) विधेयक 2020, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी विधेयक 2020, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधन) विधेयक 2020, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2019, बांध सुरक्षा विधेयक 2019, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020, कोड ऑन सोशल सिक्‍योरिटी एंड वेल्‍फेयर 2019, औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2019 शामिल हैं जिन्‍हें रखा जा सकता हैै।

कोरोना काल में सत्र के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। प्रत्येक दिन प्रत्येक सदन के लिए चार घंटे का सत्र होगा (राज्यसभा के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और लोकसभा के लिए दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक)। सांसदों को दोनों सदनों में दूर दूर बैठने की व्‍यवस्‍था रहेगी। सांसदों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक मोबाइल ऐप का सहारा लिया जाएगा। सदन में पॉली-कार्बन शीट के साथ सीटों को अलग किया गया है। शून्यकाल होगा और गैर-तारांकित प्रश्न रखे जाएंगे।

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