दुष्कर्म के अभियुक्त को दस वर्ष का सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता, संबलपुर : तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गई एक महिला से जबरन दुष्कर्म करने के आर

By JagranEdited By: Publish:Fri, 10 Mar 2017 02:47 AM (IST) Updated:Fri, 10 Mar 2017 02:47 AM (IST)
दुष्कर्म के अभियुक्त को दस वर्ष का सश्रम कारावास
दुष्कर्म के अभियुक्त को दस वर्ष का सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता, संबलपुर :

तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गई एक महिला से जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी ¨चतामणि बाग को कु¨चडा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर अतिरिक्त छह महीने का कारावास भुगतान पड़ेगा।

घटना एक जून 2012 की है। गौरतलब है कि घटना वाले दिन, कु¨चडा ब्लाक अंतर्गत एक गांव की रहने वाली महिला तेंदुपत्ता तोड़ने पास के जंगल में अकेली गई थी। उसके अकेलेपन का लाभ लेकर उसी के गांव के ¨चतामणि बाग ने जंगल में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। पीड़ित महिला ने जमनकिरा थाने में ¨चतामणि के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 19 गवाहों के बयान, पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ जुटाए गए सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

chat bot
आपका साथी