बांग्लादेश में जमात के शीर्ष नेता को मौत की सजा

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कट्टर धार्मिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी के शीर्ष नेता अब्दुल कादर मुल्ला को 1

By Edited By: Publish:Tue, 17 Sep 2013 04:47 PM (IST) Updated:Tue, 17 Sep 2013 04:51 PM (IST)
बांग्लादेश में जमात के शीर्ष नेता को मौत की सजा

ढाका। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कट्टर धार्मिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी के शीर्ष नेता अब्दुल कादर मुल्ला को 1971 के युद्ध अपराधों के लिए विशेष न्यायाधिकरण द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को पलटते हुए उसे मौत की सजा सुनाई।

मुख्य न्यायाधीश एम मुजम्मिल हुसैन की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पीठ ने कहा, उसे [अब्दुल] को मौत की सजा सुनाई जाती है। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध के अब तक के पहले मुकदमे की शीर्ष अदालत ने समीक्षा की है। गत पांच फरवरी को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मीरपुर के कसाई नाम से कुख्यात 65 वर्षीय पार्टी महासचिव अब्दुल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जमात का चौथा शीर्ष नेता अब्दुल ऐसा पहला नेता है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया है और उसकी सभी आरोपों से बरी किए जाने की अपील को ठुकरा दिया है।

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न्यायाधिकरण की ओर सुनाए गए फैसले की समीक्षा करते हुए शीर्ष अदालत ने 4-1 के बहुमत से जमात नेता को मौत की सजा सुनाई। अब्दुल को 13 जुलाई, 2010 को गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल 28 मई को उस पर निहत्थे नागरिकों पर हमला, हत्या और दुष्कर्म समेत छह आरोप लगाए गए थे। उल्लेखनीय है कि 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान बड़े पैमाने पर नरसंहार हुए थे। इन युद्ध अपराधों के मुकदमों में एक दर्जन से भी ज्यादा लोगों पर दोष सिद्ध हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर जमात के नेता हैं। इन मामलों में अब तक चार नेताओं को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। गत जनवरी में युद्ध अपराध के तहत पहली सजा सुनाई गई थी। इसके बाद बांग्लादेश में शुरू हुई राजनीतिक हिंसा में 150 लोग मारे जा चुके हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अदालत के परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और हिंसा को रोकने के लिए प्रमुख शहरों में सैकड़ों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। फैसला आने के बाद जमात के कार्यकर्ताओं ने चटगांव में पुलिसकर्मियों पर हमला किया जिसमें दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए।

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