हाफिज सईद नजरबंदी मामले में 19 को आएगा फैसला
अदालत के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया, 'लाहौर हाई कोर्ट सईद नजरबंदी मामले में 19 जून को अपना फैसला सुनाएगा।'
लाहौर, प्रेट्र। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद दावा प्रमुख हाफिज सईद की नजरबंदी मामले में लाहौर हाई कोर्ट 19 जून को फैसला सुनाएगा। जस्टिस अब्दुल समी खान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में सात जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी दिन पंजाब प्रांत के कानून अधिकारी ने जवाब दाखिल किया था, जबकि सईद के वकील की दलीलें पूरी हुईं थीं।
अदालत के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया, 'लाहौर हाई कोर्ट सईद नजरबंदी मामले में 19 जून को अपना फैसला सुनाएगा।' पंजाब प्रांत की सरकार ने कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि सईद और उसके साथी अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी कासिफ हुसैन को केंद्र सरकार के निर्देश पर हिरासत में लिया गया था। उन पर देश की शांति और सुरक्षा में खलल डालने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
सईद और उसके गुर्गो की नजरबंदी को लेकर पंजाब सरकार ने न्यायिक समीक्षा बोर्ड को भी अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इससे पहले जस्टिस एजाज अफजल खान की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय समीक्षा बोर्ड ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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