जल्‍द ही नाइट शिफ्ट में काम करेंगी महिलाएं, पेश हुआ नया मॉडल लॉ

यूनियन कैबिनेट द्वारा पेश किए गए नये मॉडल लॉ के अनुसार रात हो या दिन का कोई भी पहर सिनेमा हॉल, मॉल, दुकाने व अन्‍य कामर्शियल संस्‍थानों में काम चलेगा।

By Monika minalEdited By: Publish:Thu, 30 Jun 2016 02:45 PM (IST) Updated:Thu, 30 Jun 2016 02:50 PM (IST)
जल्‍द ही नाइट शिफ्ट में काम करेंगी महिलाएं, पेश हुआ नया मॉडल लॉ

नई दिल्ली। यूनियन कैबिनेट ने बुधवार को मॉडल लॉ पास किया जिसके अनुसार अब पूरे साल 24x7, सभी दुकानों, मॉल्स, सिनेमा हॉल व कामर्शियल्स को ऑपरेट किया जा सकेगा।

हालांकि मॉल्स हर दिन खुले होते हैं जबकि 10 या अधिक कर्मचारियों वाले छोटे संस्थान भी अब खुले रहेंगे। यूनियन कैबिनेट द्वारा पेश किए गए नये मॉडल लॉ को राज्यों ने भी स्वीकार कर लिया है। इस लॉ में देर रात तक काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गयी है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ‘प्रस्तावित बदलाव का लक्ष्य महिला कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर कम को खत्म होने से बचाना है।‘

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टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, यह बिल, नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए पूरी सेक्योरिटी, रेस्ट रूम्स और आवागमन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा पीने का पानी, कैंटीन, फर्स्ट एड, और क्रेच की भी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। आइटी और बायोटेक्नोलॉजी जैसी जगहों पर प्रतिदिन 9 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे काम करने वाले वर्कर्स के लिए छूट का भी प्रावधान है। हालांकि, यह एक तिमाही में अधिकतम 125 घंटे ओवरटाइम के अधीन किया जाएगा।

श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित मॉडल शॉप्स एंड एस्टैबलिशमेंट बिल 2016 को संसद के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगेी और राज्यों द्वारा भी पूरी तरह अपनाया जा सकेगा या जरूरत के अनुसार संशोधित किया जाएगा। इसका मतलब यह विधेयक केवल सलाह है और इसे लागू करना राज्यों पर निर्भर करता है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि बड़े मॉल 365 दिन चल सकते हैं तो छोटे दुकानों पर पाबंदी लगाना अन्याय है। यह मॉडल बिल सबके लिए एक समान कानून लाएगा।

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