हाथ से मैला उठाने को प्रतिबंधित करने वाला कानून और सख्‍त बनाने के लिए विधेयक लाएगी सरकार

Parliament Monsoon Session सरकार हाथ से मैला उठाने को प्रतिबंधित करने वाले कानून को और अधिक सख्‍त बनाने जा रही है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Sat, 12 Sep 2020 06:05 PM (IST) Updated:Sat, 12 Sep 2020 06:16 PM (IST)
हाथ से मैला उठाने को प्रतिबंधित करने वाला कानून और सख्‍त बनाने के लिए विधेयक लाएगी सरकार
हाथ से मैला उठाने को प्रतिबंधित करने वाला कानून और सख्‍त बनाने के लिए विधेयक लाएगी सरकार

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। सरकार हाथ से मैला उठाने को प्रतिबंधित करने वाले कानून को और अधिक सख्‍त बनाने जा रही है। सरकार की योजना सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में एक विधेयक लाने की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि हाथ से मैला उठाने के नियोजन का निषेध (संशोधन) विधेयक 2020 (Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Amendment Bill, 2020) यह प्रस्ताव भी करता है कि सीवर की सफाई को पूर्ण रूप से मशीन से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

यही नहीं कार्यस्थल पर बेहतर सुरक्षा एवं दुर्घटना के किसी मामले में मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। वैसे मौजूदा वक्‍त में सीवर एवं सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के लिए किसी कामगार को किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा काम पर लगाना दंडनीय है। यही नहीं इसके लिए पांच साल तक की कैद या पांच लाख रुपए का जुर्माना या दोनों ही सजा एक साथ दिए जाने का प्रावधान है। अधिकारियों ने बताया कि नया विधेयक हाथ से मैला उठाने को प्रतिबंधित करने वाले कानून को कैद की सजा और जुर्माने की रकम बढ़ा कर और सख्‍त बनाने का प्रावधान करता है।  

अधिकारियों ने बताया कि यह विधेयक उन 23 विधेयकों में शामिल है जिन्‍हें इस सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाना है। माना जा रहा है कि देश में सीवरों की सफाई के दौरान होने वाली मौतों के बढ़ते मामलों को देखकर यह कदम उठाया गया है। यह विधेयक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्ययोजना के तहत आता है। इसका उद्देश्‍य सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक साफ-सफाई का उन्मूलन करना है। सरकार की योजना सीवेज प्रणाली के आधुनिकीकरण के साथ ही गैर सीवर लाइनों को इसके दायरे में लाना है।  

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