टेलीकॉम कंपनियों को सरकार का निर्देश, बंद करें ग्राहकों से आधार कार्ड मांगना

कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों को कहा कि इस दिशा में उठाए गए कदमों से संबंधित रिपोर्ट पांच नवंबर तक दूरसंचार विभाग को सौंपे।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Sat, 27 Oct 2018 04:03 PM (IST) Updated:Sat, 27 Oct 2018 04:03 PM (IST)
टेलीकॉम कंपनियों को सरकार का निर्देश, बंद करें ग्राहकों से आधार कार्ड मांगना
टेलीकॉम कंपनियों को सरकार का निर्देश, बंद करें ग्राहकों से आधार कार्ड मांगना

नई दिल्ली [प्रेट्र]। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे पुराने ग्राहकों के सत्यापन और नए ग्राहकों को मोबाइल सिम या अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए आधार से ई-केवाईसी (अंगुली या अंगूठा लगाकर बायोमीट्रिक जानकारी रखना) प्रक्रिया तत्काल बंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आधार को लेकर एक ऐतिहासिक फैसले में आधार के उपयोग को निजी कंपनियों के लिए सीमित कर दिया था।

कंपनी से मांगी विस्‍तृत जांच रिपोर्ट
कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों को यह भी कहा कि वे इस दिशा में उठाए गए कदमों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट पांच नवंबर तक दूरसंचार विभाग (डीओटी) को मुहैया कराएं।


आधार प्राधिकरण ने जतायी आपत्‍ति
आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने भी शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों से नए ग्राहकों का आधार ई-वेरिफिकेशन तत्काल बंद करने को कहा। हालांकि यूआइडीएआइ ने यह भी कहा कि अगर ग्राहक को पहचान के तौर पर आधार कार्ड की प्रति देने में आपत्ति नहीं है, तो कंपनियां भौतिक आधार कार्ड ले सकती हैं। लेकिन वे ग्राहक की बायोमीट्रिक जानकारी नहीं लेंगी।

विकल्‍प पर हो रहा विचार
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने एक वैकल्पिक डिजिटल केवाईसी (ग्राहक को जानें) प्रक्रिया का सुझाव दिया था। डीओटी ने शुक्रवार को कंपनियों से यह भी कहा कि वे इस प्रक्रिया को लेकर अपनी तैयारी की विस्तृत जानकारी विभाग के पास जमा करें, ताकि उस प्रक्रिया को अनुमोदन देने पर विचार किया जा सके।

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