शराब पीकर ड्राइविंग करने के केस में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने जज को सुनाई सजा

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने स्थानीय अदालत के न्यायाधीश मोटोम देबबर्मा को सजा सुनाई है। न्यायाधीश पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले चल रहा था।

By Suchi SinhaEdited By: Publish:Mon, 23 Jan 2017 01:37 PM (IST) Updated:Mon, 23 Jan 2017 02:37 PM (IST)
शराब पीकर ड्राइविंग करने के केस में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने जज को सुनाई सजा
शराब पीकर ड्राइविंग करने के केस में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने जज को सुनाई सजा

त्रिपुरा(आईएएनएस)। शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने स्थानीय अदालत के न्यायाधीश मोटोम देबबर्मा को सजा सुनाई है। ये माममा साल 2014 का है जब न्यायाधीश ने कानून को ताक पर रख नशे में धूत बेहद लापरवाही से सड़क पर गाड़ी दौड़ाई थी।

मामले की जांच के बाद, सभी की सहमति से त्रिपुरा हाईकोर्ट के जज टी. वाईफी ने ये फैसला लिया कि मोटोम देबबर्मा की सैलरी में दो साल तक वेतन वृद्धि नहीं की जाए, क्योंकि उन्होंने 6 जुलाई 2014 को देर रात नशे की हालत में लापरवाही और खतरनाक तरीके से अपनी गाड़ी चलाई।

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उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल सत्य गोपाल चट्टोपाध्याय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा, देबबर्मा जोकि सेपाहीजाला जिले के बिशालगढ़ में सिविल जज-कम-न्यायिक मजिस्ट्रेट थे और अब त्रिपुरा जिले के कंचनपुर में अनुमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट-कम-सिविल जज हैं, उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। साथ में उनसे लिखित रूप में माफीनामा भी मांगा गया है।

बता दें इस घटना के बाद जज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और 10 घंटो तक उन्हें पुलिस निगरानी में रखा गया था।

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