शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी गिटार शिक्षक को 10 साल की कैद

महिला के साथ दुष्कर्म और धोखाधड़ी मामले में दोषी करार दिए गए गिटार शिक्षक गर्वित इंदोरा को द्वारका फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि गर्वित ने ऐसी महिला का जीवन त

By manoj yadavEdited By: Publish:Mon, 20 Oct 2014 07:43 AM (IST) Updated:Mon, 20 Oct 2014 10:38 AM (IST)
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी गिटार शिक्षक को 10 साल की कैद

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। महिला के साथ दुष्कर्म और धोखाधड़ी मामले में दोषी करार दिए गए गिटार शिक्षक गर्वित इंदोरा को द्वारका फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि गर्वित ने ऐसी महिला का जीवन तबाह कर दिया, जो उससे बेइंतहा प्यार करती थी। उसके मन में उस महिला के लिए प्यार, लगाव या किसी प्रकार की कोई अच्छी भावना नहीं थी। दोषी ने न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया, बल्कि वह आर्थिक व भावनात्मक शोषण भी किया।

पेश मामला द्वारका दक्षिणी थाना क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़ित एक संस्थान में नृत्य शिक्षिका थी। उसी संस्थान में गर्वित गिटार सिखाने की कक्षाएं लेता था। आपसी मेलजोल के बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक गर्वित ने महिला से खुद के विवाहित होने की बात छिपाते हुए प्रेम का स्वांग रचा। उसने शादी का आश्वासन देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। इस दौरान ही गर्वित उसे राजस्थान ले गया, जहां शादी संपन्न हुई। महिला दिल्ली पहुंची तो उसे ज्ञात हुआ कि गर्वित पहले से ही शादीशुदा है। इसके बाद उसने थाने में मामला दर्ज कराया। इसके बाद इसी वर्ष फरवरी में गर्वित को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान महिला कोर्ट में बयान से मुकर गई। उसने कहा कि आरोपी व उसके बीच शारीरिक संबंध मर्जी पर आधारित थे, लेकिन कोर्ट ने उसकी बात खारिज कर दी।

पढ़ें: इस पॉप स्टार केशा ने निर्माता पर लगाया एक दशक तक यौन उत्पीड़न करने का आरोप

पढ़ें: अध्यापिका ने नाबालिग छात्र से बनाए शारीरिक संबंध

chat bot
आपका साथी