Muzaffarpur shelter home case: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को तीन महीने में जांच पूरी करने के दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले (Muzaffarpur shelter home case) में सीबीआइ को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले (Muzaffarpur shelter home case) में सीबीआइ (CBI) को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। सीबीआइ ने इस मामले की जांच पूरी करने के लिए छह महीने का वक्त दिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। पिछली सुनवाई पर सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस से जुड़े सनसनीखेज खुलासे किए थे।
शीर्ष कोर्ट में दाखिल अपने शपथपत्र में सीबीआइ ने कहा था कि जांच के दौरान पीड़िताओं के दर्ज किए गए बयान में 11 लड़कियों के नाम सामने आए जिनकी ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। जांच एजेंसी ने बताया था कि एक आरोपित से मिले संकेत पर श्मशान घाट में एक खास जगह पर खुदाई की गई जहां से हड्डियों को निकाला गया। जांच एजेंसी ने ब्रजेश सहित 21 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में सीबीआइ के खिलाफ एक नई याचिका पर दायर की गई है जिसमें आरोप है कि जांच एजेंसी ने अहम सुराग मिलने के बावजूद सही तरीके से जांच नहीं की और वास्तविक अपराधियों को बचाने का प्रयास किया। याचिका के मुताबिक यह तथ्य रिकॉर्ड्स पर भी उपलब्ध हैं। यह नई अंतरिम याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित निवेदिता जैन की जनहित याचिका में ही दायर की गई है। इसी याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को शेल्टर होम यौन उत्पीड़न मामलों की जांच करने का निर्देश दिया था।
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