वैवाहिक विवाद में वीडियो कांफ्रेंसिंग पर सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला
शुक्रवार को मामले एमीकस क्यूरी नियुक्त किये गये वरिष्ठ अधिवक्ता अजित सिन्हा की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।
नई दिल्ली, प्रेट्र। विभिन्न राज्यों या जिलों में रह रहे दंपती के बीच क्या तलाक समेत वैवाहिक विवादों या बच्चों की कस्टडी के मामले वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुलझाए जा सकेंगे। इस बारे में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह फैसला देगा।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तादाद में तलाक के मामले लंबित हैं। इन मामलों में दंपती अपने अलग हो चुके पति या पत्नी विभिन्न दलीलों के साथ तलाक के मामले को एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की अपील करते हैं।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और डीवाय चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले एमीकस क्यूरी नियुक्त किये गये वरिष्ठ अधिवक्ता अजित सिन्हा की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। सिन्हा ने अपने सुझाव में कहा है कि दो जजों की पीठ अदालतों को निर्देश दे कि अलग हो चुके पति-पत्नी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये वैवाहिक स्थिति निर्धारित करने से कहीं उनकी निजता के अधिकार का तो हनन नहीं होगा।
यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु को निर्देश, नीट के नाम पर न हो कोई प्रदर्शन