सरकारी बंगले को खाली करें यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव: SC

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से सरकारी बंगलों को खाली करने को कहा है।

By Lalit RaiEdited By: Publish:Mon, 03 Apr 2017 03:13 PM (IST) Updated:Mon, 03 Apr 2017 06:35 PM (IST)
सरकारी बंगले को खाली करें यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव: SC
सरकारी बंगले को खाली करें यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव: SC

नई दिल्ली(पीटीआई)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को महत्वहीन करार दिया जिसमें उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से दूसरा बंगला खाली कराने की मांग की गई थी जिसका इस्तेमाल वह आवासीय उद्देश्य से इतर अपने कार्यालय के तौर पर कर रहे थे।प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सिंह की पीठ ने कहा कि वह (अखिलेश यादव) चुनाव हार चुके हैं और अब तक उन्होंने बंगले खाली भी कर दिए होंगे। इसके बाद पीठ ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर गैर सरकारी संगठन 'लोक प्रहरी' की याचिका का निपटारा कर दिया।

संगठन ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव आवासीय और कार्यालयी उद्देश्यों के लिए दो आधिकारिक बंगलों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो गैरकानूनी है। क्योंकि राज्य सचिवालय में उनके पास पहले से ही एक कार्यालय है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

यह भी पढ़ें: अपर्णा यादव का अखिलेश पर निशाना, मुझे ईवीएम ने नहीं अपनों ने हराया

chat bot
आपका साथी