रिटायर पुलिस अफसरों को फिर रखने पर गुजरात से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट पूर्व आइपीएस अधिकारी राहुल शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Publish:Fri, 21 Jul 2017 09:00 PM (IST) Updated:Fri, 21 Jul 2017 09:00 PM (IST)
रिटायर पुलिस अफसरों को फिर रखने पर गुजरात से मांगा जवाब
रिटायर पुलिस अफसरों को फिर रखने पर गुजरात से मांगा जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार से मुठभेड़ के मामलों में आरोपी दो पुलिसकर्मियों को रिटायर होने के बाद फिर से भर्ती कर लेने के मामले में जवाब मांगा है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट पूर्व आइपीएस अधिकारी राहुल शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें आरोप लगाया गया है कि दो पुलिस अधिकारियों-एनके अमीन और तरुण बारोट को बल में कांट्रैक्ट पर शामिल कर लिया गया है। अमीन को गुजरात के तापी जिले में पुलिस अधीक्षक जबकि बारोट को रेलवे में पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि अमीन ने सोहराबुद्दीन शेख और इशरत जहां के फर्जी मुठभेड़ मामलों का सामना किया है। बारोट सादिक जमाल और इशरत जहां मुठभेड़ मामलों में आरोपी थे।

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