सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पूर्व आइपीएस अधिकारी भारती घोष की किसी मामले में गिरफ्तार नहीं होगी

भाजपा में शामिल हुई पूर्व आइपीएस अधिकारी भारती घोष के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से 10 एफआइआर दर्ज कराई गई है।

By Bhupendra SinghEdited By: Publish:Tue, 19 Feb 2019 06:06 PM (IST) Updated:Tue, 19 Feb 2019 09:29 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पूर्व आइपीएस अधिकारी भारती घोष की किसी मामले में गिरफ्तार नहीं होगी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पूर्व आइपीएस अधिकारी भारती घोष की किसी मामले में गिरफ्तार नहीं होगी

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आइपीएस अधिकारी भारती घोष को सभी मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है। हाल ही में भाजपा में शामिल हुई पूर्व आइपीएस अधिकारी के खिलाफ 10 एफआइआर दर्ज कराई गई है।

जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। पीठ ने तीन सप्ताह बाद मामले की सुनवाई तय की है।

एक समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी रह चुकी भारती गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगने के लिए शीर्ष कोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से उनके खिलाफ 10 एफआइआर दर्ज की गई है।

पूर्व आइपीएस अधिकारी ने कहा कि शीर्ष अदालत ने उन्हें सात मामलों में संरक्षण दिया है, लेकिन उनके खिलाफ तीन और एफआइआर दर्ज की गई है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने भारती की याचिका का विरोध किया। राज्य ने कहा कि उनके खिलाफ स्पष्ट सुबूत हैं और पूर्व आइपीएस एवं उनके निजी सुरक्षा अधिकारी के बीच हुई बातचीत का ट्रांस्कि्रप्ट सौंपा।

पिछले साल एक अक्टूबर को शीर्ष कोर्ट ने उन्हें भयादोहन और प्रतिबंधित नोट के लिए सोना से संबंधित गैरकानूनी लेनदेन के मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा दी थी।

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