सुपरटेक को मिला निर्माण सामग्री व मशीनरी हटाने के लिए समय

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को नोएडा के एमराल्ड कोर्ट सोसायटी से निर्माण सामग्री और मशीनरी हटाने के लिए तीन दिनों का समय दिया है। छह से आठ जून के बीच यह काम यदि पूरा नहीं हुआ तो अवधि एक दिन और बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए परिसर से सील हटाया जाएगा और काम पूरा होने के बाद पुन: सील कर दिया जाएगा।

By Edited By: Publish:Wed, 04 Jun 2014 12:09 PM (IST) Updated:Wed, 04 Jun 2014 12:12 PM (IST)
सुपरटेक को मिला निर्माण सामग्री व मशीनरी हटाने के लिए समय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को नोएडा के एमराल्ड कोर्ट सोसायटी से निर्माण सामग्री और मशीनरी हटाने के लिए तीन दिनों का समय दिया है। छह से आठ जून के बीच यह काम यदि पूरा नहीं हुआ तो अवधि एक दिन और बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए परिसर से सील हटाया जाएगा और काम पूरा होने के बाद पुन: सील कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 800 फ्लैटों वाले 40 मंजिला एपेक्स और सियेना टॉवर को गिराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने 11 अप्रैल को नोएडा के सेक्टर-93 ए स्थित सुपरटेक के टॉवरों को अवैध घोषित करते हुए ढहाने का आदेश दिया था। आरोप है कि प्राधिकरण द्वारा सुपरटेक को पहले 11 मंजिल बनाने की इजाजत दी गई और फिर इसे बढ़ाते हुए 40 मंजिल कर दिया गया।

पढ़ें : सुपरटेक टॉवरों को यथास्थिति रखने का आदेश

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