राबर्ट वाड्रा से जुड़ी फर्म की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

साल 2010-11 में यह खरीद फरोख्त की गई थी। फर्म ने दिल्ली हाइकोर्ट में आयकर विभाग की कार्यवाही के विरोध में याचिका लगाई थी।

By Tilak RajEdited By: Publish:Fri, 06 Apr 2018 07:45 PM (IST) Updated:Sat, 07 Apr 2018 07:03 AM (IST)
राबर्ट वाड्रा से जुड़ी फर्म की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
राबर्ट वाड्रा से जुड़ी फर्म की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली, पीटीआइ। राबर्ट वाड्रा से जुड़ी फर्म की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली की स्काई लाइट हॉस्पीटेलिटी फर्म ने आयकर विभाग के नोटिस के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। हरियाणा व राजस्थान में जमीन सौदे के मामले में हुए मुनाफे की आयकर विभाग समीक्षा कर रहा था।

साल 2010-11 में यह खरीद फरोख्त की गई थी। फर्म ने दिल्ली हाइकोर्ट में आयकर विभाग की कार्यवाही के विरोध में याचिका लगाई थी। अदालत ने इसे फरवरी में खारिज कर दिया था। शुक्रवार को जस्टिस एके सिकरी व अशोक भूषण की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। अब फर्म को आयकर विभाग के अफसर के साथ जांच में सहयोग करना होगा। महकमे ने हाई कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा था कि उसे लगता है कि फर्म ने जमीनी सौदे से जो 35 करोड़ रुपये कमाए वह संदेहास्पद हैं। इसका आयकर रिटर्न में कोई जिक्र नहीं है।

गौरतलब है कि आयकर विभाग ने टैक्स चोरी से संबंधित एक रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करते हुए कहा था कि यह मानने के कई कारण हैं कि कंपनी को 2010-11 में 35 करोड़ रुपये की कमाई हुई। इसका असेसमेंट नहीं हो सका था। कोर्ट ने भी आयकर विभाग की दलील को मानते हुए कहा था कि वह इस अनुमान से संतुष्ट है कि आय का असेसमेंट होना रह गया, जिसके लिए नोटिस जारी करने की जरूरत है।

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