सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कार्ति चिदंबरम की याचिका, 10 करोड़ रुपये जारी करने की थी मांग

सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। इस याचिका में उन्होंने 10 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी।

By Neel RajputEdited By: Publish:Tue, 14 May 2019 12:28 PM (IST) Updated:Tue, 14 May 2019 02:04 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कार्ति चिदंबरम की याचिका, 10 करोड़ रुपये जारी करने की थी मांग
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कार्ति चिदंबरम की याचिका, 10 करोड़ रुपये जारी करने की थी मांग

नई दिल्ली, एएनआई। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की 10 करोड़ रुपये जारी करने की मांग संबंधी याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है। बता दें कि कार्ति ने यह राशि रजिस्ट्री के साथ विदेश यात्रा की शर्त के रुपये में जमा करवाई थी। कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए खारिज कर दिया है। अदालत ने उनसे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ के सामने मामले का उल्लेख करने के लिए कहा है।

आपको बता दें कि कार्तिआपराधिक मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआइ की जांच का सामना कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मई महीने की शुरुआत में अमेरिका, जर्मनी और स्पेन जाने की इजाजत मांगी थी, जिसके लिए उन्हें कोर्ट से अनुमति मिल गई थी।

कार्ति ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए 10 से 26 जनवरी के बीच इंग्लैंड और फ्रांस तथा 23 से 31 मार्च के बीच स्पेन जाने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें इसके लिए अनुमति दे दी लेकिन साथ में कड़ी शर्तें भी लगाई। उनको 10 करोड़ रुपये सिक्योरिटी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के पास जमा कराने के लिए भी कहा गया था। 

इसके अलावा कार्ति पर विदेश में कोई बैंक खाता खोलने या कोई खाता बंद करने की इजाजत नहीं दी गई थी। विदेश में किसी तरह की संपत्ति की खरीद फरोख्त में शामिल होने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि अगर इन शर्तो का पालन नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऐसा होने पर कोर्ट उचित आदेश पारित करेगा।

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