'रईस पति' अपनी पत्नी को हर माह देगा 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता
दिल्ली कोर्ट ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी और बेटी के रख रखाव के लिए हर माह 4 लाख रुपए का मासिक भत्ता देने का अहम निर्देश दिया है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली न्यायालय ने एक अमीर कारोबारी को उसकी पत्नी और बेटी के रखरखाव के लिए हर महीने 4 लाख रुपए का मासिक भत्ता देने का निर्देश दिया है। कारोबारी ने पत्नी और नाबालिग बेटी को छोड़ दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने पत्नी और बेटी के पालन पोषण के लिए हर साल इस भत्ते में 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी करने का भी आदेश दिया। गौरतलब है कि, कथित पति को एक बिजनेस मैगजीन में सुपर रिच की कैटेगरी में अहम स्थान दिया गया है। बताया जाता है कि उसकी कुल बिजनेस संपत्ति 1,000 करोड़ की है।
मुख्य न्यायाधीश नरोत्तम कौशल ने कथित व्यक्ति की पत्नी को हर साल दिये जाने वाले भत्ते में 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी करने को भी कहा। कोर्ट का कहना था कि उसने अपने आय में दो वित्तीय वर्ष में खासी बढ़ोत्तरी की है जिसे नकारा नहीं जा सकता है।
फॉर्च्यून मैगजीन प्रकाशित 500 "सुपर रिच लिस्ट" में परिवारिक कारोबार की रैंकिंग और 921 करोड़ रुपए के फर्मों की संपत्ति का संकेत मिलता है। यह दर्शाता है कि उक्त व्यक्ति भारत के एक बहुत समृद्ध व्यापारिक परिवार से संबंध रखता है। "न्यायाधीश ने कहा, वह परिवार का एकमात्र बेटा है, जो अपने पिता के साथ रह रहा है।"
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